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कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के दौरान जिले के कांकेर विकासखण्ड के ग्राम दसपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति की कोरोना जॉच

कांकेर सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-

कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के दौरान जिले के कांकेर विकासखण्ड के ग्राम दसपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति की कोरोना जॉच रिपोर्ट पाये पॉजीटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए विकासखण्ड कांकेर के ग्राम पंचायत दसपुर क्षेत्र में कोरोना पॉजीटिव व्यक्ति के चिन्हित मकान से 01 किलोमीटर की परिधि को कन्टेंटमेंट जोन एवं कन्टेंटमेंट जोन के बाद से 02 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है।
कन्टेंटमेंट जोन (कन्टेंटमेंट से दूरी 01 किलोमीटर)
उत्तर में – महानदी
दक्षिण में -गढ़िया पहाड़
पूर्व में – हाई स्कूल दसपुर
पष्चिम में -हटकुल नदी
बफर जोन (कन्टेंटमेंट जोन के बाद 02 किलोमीटर)
उत्तर में -ग्राम बागोड़
दक्षिण में – पहाड़ एवं ग्राम कोदाभाट
पूर्व में -ग्राम बेवरती
पष्चिम में – ग्राम सरंगपाल
कन्टेंटमेंट जोन में कार्यवाही हेतु अधिकारियों को दायित्व –
केवल एक प्रवेश एवं निकास हेतु बैरिकंटिंग के लिए लोक निर्माण विभाग भानुप्रतापपुर के कार्यपालन अभियंता श्री यू.के. मेश्राम, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं सेनेटाईज व्यवस्था के लिए जनपद पंचायत कांकरे के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री यू.के. पामभोई, एक्टिव सर्विलॉस, स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क इत्यादि उपलब्ध कराना एवं बायोमेडिकल अपसिस्ट प्रबंधन के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.एल. उईके को दायित्व सौंपा गया है। कन्टेंटमेंट जोन के पर्यवेक्षण हेतु जिला पंचायत कांकेर मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे को नियुक्त किया गया है।
कन्टेंटमेंट जोन के अंतर्गत कलेक्टर श्री चौहान द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में आम नागरिकों की सामान्य रूप से आवाजाही पूर्ण रूप प्रतिबंधित रहेगी। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जावेगी। सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जावेगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एवं सेम्पल जांच आदि की कार्यवाही की जावेगी।

 

 

 

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