रिसाली निगम ने कब किस दुकानों को कबतक खुलना है जारी किया आदेश
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दुर्ग के आदेश के परिपालन में कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राज्य शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के परिपेक्ष्य में दुर्ग जिला सहित नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्रांतर्गत आम दुकानों की संचालन की अवधि निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं। जिसमें दुध/डेयरी/मिल्क पार्लर:- प्रतिदिन सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक, ब्रेड/फल/सब्जी/चिकन/मटन/मछली/अण्डा का विक्रय/ भंडारण/परिवहन सोमवार से शुक्रवार सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक एवं शनिवार एवं रविवार को सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक किराना दुकाने/रेस्तरां (होम डिलवरी) तथा प्रतिबंधित दुकानो को छोडकर अन्य दुकाने सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक, खुली रहेंगी व शनिवार एवं रविवार को प्रतिबंधित रहेंगी सामाग्रियों की होम डिलवरी का समय भी उपरोक्तानुसार दुकानों के खोलने के समयानुसार ही रहेंगा तथा अन्य इमरजेंसी सेवाएं एवं दुकाने मेडिकल स्थापनाएं/चश्में की दुकाने/मिडिया संस्थान आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे उक्त हेतु के्रता एवं विक्रेता दोनो को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए एवं मास्क का उपयोग तथा सैनिटाइजेंशन के समस्त दिशा-निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा