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नाई की दुकान, सेलून, ब्यूटीपार्लर के खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी

नाई की दुकान, सेलून, ब्यूटीपार्लर के खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी

    कवर्धासबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण ने कोरोना वायरस के रोकथाम, नियत्रंण तथा वायरस के संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत नाई की दुकान, सेलून, ब्यूटीपार्लर के खोलने के लिए दिशा-निर्देश और समय-सीमा प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक खोलने के लिए समय निर्धारित किया है। दिशा-निर्देश के तहत बुखार, सर्दी, खांसी और गले में तकलीफ के साथ व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। बिना मास्क के ग्राहक, दुकानदार एवं कर्मचारी को अनुमति नहीं होगी। प्रवेश स्थान पर हेण्ड सैनेटाईजर की व्यवस्था की जावेगा। प्रत्येक ग्राहक के लिए डिस्पोजल टॉवले अथवा पेपर का उपयोग किया जावेगा। ग्राहकों पर उपकरणों का उपयोग के बाद उपकरण को सेनेटाईज करना होगा। साथ ही अतिरिक्त संख्या में उपकरण रखने होंगे। कर्मचारी अपने हाथ को प्रत्येक ग्राहक के बाल कटिंग के बाद सेनेटाईज करेंगे। कर्मचारी ग्राहकों को प्रवेश के लिए अपॉइमेंट या टोकन सिस्टम अपनायेंगे। बैठने के लिए कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखेंगे। सभी सामान्य क्षेत्र, फर्श, लिफ्ट, सीढ़ी, डिस्पोजेजबल सामग्री आदि को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराईट घोल वाले रिसाव रहित सफेद कंटेनर में एकत्रित करेंगे। कंटेनर का 3/4 हिस्सा भरने पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसी को सौंपा जाएगा। सामाजिक दूरी बनाए रखने की जानकारी दुकान के बाहर सूचना फलक पर चस्पा करेंगे। दुकान के सभी कर्मचारी एवं सहयोगियों को चेहरे पर मास्क लगाने अवगत करायेंगे तथा खांसी का अथवा कोविड-19 के लक्षण होने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। संक्रमित व्यक्ति जब तक वह पूर्णतः ठीक नहीं हो जाए दुकान में प्रवेश वर्जित करेंगे। दुकान के भीतर ग्राहकों के बैठक व्यवस्था हेतु जितनी कुर्सियां है, उतने ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति देंगे। दुकान में आने वाले ग्राहक की जानकारी रजिस्टर संधारित करेंगे। ग्राहकों की सुविधा के लिए सूचनापटल बनाएं, जिसमें भीड़ न बढ़ाने, शारीरिक दूरी बनाए रखने तथा दुकान में आने से पूर्व निमंत्रण लिए जाने की सलाह प्रदर्शित की जायें। ब्यूटी पार्लर में यथा संभव सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएं। इन निर्देशों का पालन कराए जाने की समस्त जवाबदारी दुकान संचालक की होगी। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

 

 

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