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Lockdown के बीच शिवराज सरकार ने दी राहत, सैलून खोलने के लिए जारी की गाइडलाइन state Government has issued guidelines for opening salons in the madhya pradesh mppm nodtg | bhopal – News in Hindi

Lockdown के बीच शिवराज सरकार ने दी राहत, सैलून खोलने के लिए जारी की गाइडलाइन

MP में सैलून खोलने के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन (फाइल फोटो)

इस संबंध में राज्य सरकार के जारी दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येक ग्राहक के लिए हाइजीन और सैनेटाइजेशन के पुख्ता इंतजाम करना अनिवार्य होगा. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाल काटते समय ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी हो इस पर ध्यान देना होगा. साथ ही कटिंग के बाद और पहले हाथ अच्छे से सैनिटाइज करना होगा

भोपाल. लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से पिछले तकरीबन दो महीने से लोग घरों में कैद हैं. फेज दर फेज इसे बढ़ाया जा रहा है, ताकि लोगों को कोरोना संक्रमण (Corona) की चपेट में आने से बचाया जा सके. लॉकडाउन अवधि में दफ्तर समेत दुकानों, मॉल और सैलून सब बंद हैं ताकि लोग घर में सुरक्षित रह सकें. पब्लिक गैदरिंग प्लेस हो या फिर लोगों का खुलेआम थूकना, सरकार ने सब पर बैन लगा दिया था. लेकिन समय के साथ लोगों को अब लॉकडाउन की कड़ाई से कुछ-कुछ राहत दी जा रही है. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने लोगों को हेयर कटिंग, शेविंग और ग्रूमिंग की दिक्कतों को देखते हुए प्रदेश के ग्रीन जोन और रेड जोन के कंटेंटमेंट एरिया के बाहर सैलून (Salons) खोलने का निर्णय लिया है.

सैलून खोलने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी
राज्य सरकार के इस संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येक ग्राहक के लिए हाइजीन और सैनेटाइजेशन के पुख्ता इंतजाम करना अनिवार्य होगा. लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा. इसके अलावा बाल काटते समय ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी हो इस पर भी ध्यान देना होगा. कटिंग के बाद और पहले हाथ अच्छे से सैनिटाइज करना होगा. ग्राहकों के लिए भी इसकी व्यवस्था करनी जरूरी होगी. राज्य सरकार ने हेयर कटिंग सैलून कुछ सावधानियों के साथ खोलने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत हेयर कटिंग सैलून में सर्दी, खांसी, बुखार और गले में खराश से पीड़ित व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. ना तो ऐसे लोग कटिंग करने का काम करेंगे और ना ही ऐसे ग्राहक कटिंग करवाने हेयर कटिंग सलून आ सकेंगे. इस संबंध में राज्य शासन ने सभी जिलों के कलेक्टर, कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उस हेयर कटिंग सैलून को बंद कर दिया जाएगा और उसके संचालक पर कोरोना संक्रमण लापरवाही करने के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इन बातों का रखना होगा खास ख्यालइसके अतिरिक्त सैलूनों में अलग डिस्पोजेबल तौलिए रखना जरूरी होगा. बुखार, जुखाम, खांसी और गले की खराश से पीड़ित व्यक्तियों का दुकान में प्रवेश प्रतिबंधित होगा. सैलून के इंट्री गेट पर हैंड सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा. सैलून में काम करने वाले सभी स्टाफ को फेस मास्क, हेड कवर और एप्रॉन उपयोग करना जरूरी होगा. डिस्पोजेबल तौलिए या पेपर का उपयोग करना होगा. सभी कॉमन एरिया पर विशेष साफ-सफाई का ध्यान रखना होगा. साथ ही सभी औजारों को इस्तेमाल के दौरान बार-बार सैनेटाइज करना होगा.

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First published: May 21, 2020, 5:59 PM IST



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