उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा में पारित इस कानून को लेकर मांगी रिपोर्ट, जानिए क्या है मामला…|Case of throwing garbage and spitting prohibition act 2016 in public places in uttarakhand highcourt nodtg | dehradun – News in Hindi
उत्तराखंड हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
अधिवक्ता अभिजय नेगी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand Highcourt) में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि कोरोना संक्रमण के चलते सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर कार्रवाई होनी है. मगर राज्य सरकार ने 2016 में विधानसभा में एक्ट पास किया है उसका पालन नहीं हो रहा है.
ये है पूरा मामला
दरअसल, अधिवक्ता अभिजय नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि कोरोना संक्रमण के चलते सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर कार्रवाई होनी है. मगर राज्य सरकार ने 2016 में विधानसभा में एक्ट पास किया है उसका पालन नहीं हो रहा है. सरकार के एक्ट को लागू करने की मांग वाली इस याचिका में कहा गया है कि 2016 में पास इस एक्ट में 2019 तक राज्य के 100 शहरी निकायों में से 39 निकायों में कोई कार्रवाई ही नहीं की गई जबकि इस एक्ट में 500 से लेकर 5 हजार तक के जुर्माने व सजा का भी प्रावधान किया गया है. लिहाजा इस एक्ट को कड़ाई से लागू किया जाए.
इस एक्ट को लागू करना जरूरीअधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि जो एक्ट 2016 में आया, उसके बाद उन्होंने 2019 में आरटीआई से एक्ट के तहत चालान की सूचना मांगी. जिसमें पता चला कि कई शहरी निकायों में एक्ट के प्रावधानों को लागू ही नहीं किया गया. याचिकाकर्ता कहा कहना है कि जब कोरोना जैसी बिमारी वाटर ड्रॉपलेट से फैल रही है तो इस एक्ट को लागू करना अनिवार्य है.
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First published: May 18, 2020, 8:25 PM IST