सरकार ने ऑफिस के लिए जारी की गाइडलाइंस, कर्मचारियों को अपनाने होंगे ये नियम | Ministry of Health and Family Welfare issues guidelines on preventive measures to contain the spread of COVID-19 in workplace lockdown | nation – News in Hindi
ऑफिस में सभी कर्मचारियों और विजिटर्स के लिए-
1. हर समय ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. एक से दूसरे व्यक्ति के बीच एक मीटर की दूरी अनिवार्य है.
2. सभी के लिए फेस मास्क को प्रयोग अनिवार्य होगा.3. समय-समय पर 40 से 60 सेकंड के लिए हाथ धोना और अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ साफ करना अनिवार्य.
4. खांसते या छींकते समय रुमाल, टिशू पेपर या बांहों का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. इस दौरान नाक और मुंह ढंका होना चाहिए. इस्तेमाल के बाद टिशू पेपर को ठीक से फेंकना होगा.
Ministry of Health and Family Welfare issues guidelines on preventive measures to contain the spread of COVID-19 in workplace settings. pic.twitter.com/1uKRYmcKN5
— ANI (@ANI) May 18, 2020
5. सभी को खुद अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी. तबीयत खराब होने पर जल्द से जल्द सूचना देनी होगी.
6. अगर कोई स्टाफ सर्दी-जुकाम (फ्लू) जैसे लक्षणों से बीमार है तो वह ऑफिस नहीं जाएगा. वह तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क करेगा. अगर उस व्यक्ति में कोविड 19 का कंफर्म या संदिग्ध मामला सामने आता है तो वह तुरंत ऑफिस को सूचना देगा.
7. अगर कोई कर्मचारी कंटेनमेंट जोन में रहता है और उसे होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई है तो ऑफिस उसे वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें.
अगर ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी में कोविड 19 लक्षण दिखें तो…
8. अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे किसी व्यक्ति में कोविड 19 के लक्षण दिखते हैं तो उस कर्मचारी को एक मास्क मुहैया कराकर सभी कर्मचारियों से अलग किसी स्थान पर तब तक रखा जाए जब तक कोई डॉक्टर उसकी जांच न कर ले.
9. राज्य और केंद्र सरकार के प्राधिकरणों को तुरंत इसकी सूचना दी जाए. हेल्पलाइन नंबर 1075 है.
10. उपयुक्त पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी कोवडि 19 के लक्षणों का आकलन करके कर्मचारी के संपर्क में लोगों और डिसइंफेक्शन के संबंध में फैसला लेगी.
11. अगर उक्त कर्मचारी में कोविड 19 के हल्के स्तर के लक्षण हैं तो उसे हेल्थ अथॉरिटी की ओर से गाइडलाइंस का पलन करते हुए होम क्वारंटाइन में रखा जा सकता है. इसके लिए उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन करना होगा.
12. अगर कर्मचारी में कोविड 19 के अधिक लक्षण हैं तो इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन अपनानी होगी.
13. जिले की रैपिड रिस्पांस टीम को तुरंत बुलाना होगा. उक्त कर्मचारी के संपर्क में आए अन्य लोगों की लिस्ट बनानी होगी.
14. कर्मचारी की कोविड 19 रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो संपर्क में आए लोगों की पहचान और वर्क प्लेस को डिस्इंफेक्ट करना होगा.
…तो क्या ऑफिस बंद होगा
15. गाइडलाइंस में यह साफतौर पर कहा गया है कि अगर किसी ऑफिस में एक या दो कोविड 19 पॉजिटिव केस आते हैं तो पिछले 48 घंटे में जहां-जहां भी संक्रमित गया होगा उन जगहों को डिस्इंफेक्ट किया जाएगा. ऐसी स्थिति में पूरी बिल्डिंग या ऑफिस के दूसरे हिस्सों को सील करने की जरूरत नहीं होगी. डिस्इंफेक्ट करने के बाद काम शुरू किया जा सकेगा.
16. अगर किसी ऑफिस में बड़े स्तर पर कोविड 19 के मामले आते हैं तो ऐसी स्थिति में पूरी बिल्डिंग को 48 घंटे के लिए सील किया जाएगा. सभी लोगों को तब तक वर्क फ्रॉम होम करना होगा, जब तक बिल्डिंग को डिस्इंफेक्ट करके सुरक्षित घोषित नहीं किया जाएगा.
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