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स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा- कोरोना के एक या दो केस आने पर पूरे ऑफिस को न करें बंद | nation – News in Hindi

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा- कोरोना के एक या दो केस आने पर पूरे ऑफिस को न करें बंद

कोरोना के एक या दो केस आने पर पूरे ऑफिस को बंद करना जरूरी नहीं

स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) ने कहा कि बुखार जैसी स्थिति में किसी भी कर्मचारी को कार्यालय नहीं आना चाहिए और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए.

नई दिल्ली. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Ministry of Health) ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के एक या दो मामले आने पर कार्यालय के पूरे भवन को बंद करने की जरूरत नहीं होगी और निर्देशों के तहत संक्रमणमुक्त बनाने के बाद काम बहाल किया जा सकता है. कार्यस्थल पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपायों पर दिशानिर्देश में कहा गया है कि हालांकि बड़े स्तर पर मामले सामने आने पर समूची इमारत को 48 घंटे के लिए बंद किया जाएगा. इमारत को संक्रमण मुक्त बनाए जाने और फिर से इसे काम बहाली के लिए उपयुक्त घोषित किए किए जाने तक सभी कर्मचारी घर से काम करेंगे.

मंत्रालय के दस्तावेज में कार्यस्थल पर कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए एहतियाती उपायों को रेखांकित किया गया है. इसमें कहा गया है कि बुखार जैसी स्थिति में किसी भी कर्मचारी को कार्यालय नहीं आना चाहिए और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए. अगर ऐसे व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण मिलते हैं या उनमें संक्रमण की पुष्टि होती है तो तुरंत कार्यालय के अधिकारियों को सूचित करना चाहिए.

14 तक क्वारंटाइन रहना होगा

दिशानिर्देश में कहा गया है, ‘किसी कर्मचारी को उनके रिहायशी इलाके में निषिद्ध क्षेत्र के आधार पर घर पर पृथक-वास में रहने को कहा जाता है तो उन्हें घर से काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए. बैठकें करने, आगंतुकों के आने के संबंध में डीओपीटी के निर्देशों का पालन होना चाहिए.’ मंत्रालय ने दिशानिर्देश में कहा है कि संक्रमण के अत्यधिक जोखिम वाली स्थिति में 14 दिन पृथक वास में रहना होगा, घर पर पृथक-वास में रहने के लिए निर्देशों का पालन करना होगा और आईसीएमआर द्वारा तय प्रक्रिया के मुताबिक जांच कराना होगा.इसमें कहा गया है कि चूंकि कार्यालय और अन्य कार्यस्थल चारों ओर से बंद होते हैं और इसमें सीढ़ियां, कैफेटेरिया, बैठक कक्ष और कॉन्फ्रेंस रूम साझा तौर पर इस्तेमाल होता है, ऐसे में कर्मचारियों, आगंतुकों के बीच संक्रमण के तेजी से फैलाने का खतरा हो सकता है. मंत्रालय ने दस्तावेज में कहा है, ‘इसलिए कार्यस्थल पर संक्रमण को रोकने की जरूरत है और संदिग्ध मामले की स्थिति में समय से और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.’

कम से कम एक मीटर शारीरिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने या चेहरा ढकने, लगातार हाथ धोने जैसे उपायों पर भी अमल करने को कहा गया है. दिशानिर्देश में कहा गया है, ‘‘अगर एक या दो मामले आते हैं ऐसे क्षेत्र को संक्रमण मुक्त बनाना होता जहां पर मरीज पिछले 48 घंटे में गया हो. समूचे भवन को बंद करने या कार्यालय के अन्य हिस्से में काम रोकने की जरूरत नहीं है. तय प्रक्रिया के तहत संक्रमण मुक्त बनाने के बाद काम बहाल किया जा सकता है.’’

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First published: May 19, 2020, 12:08 AM IST



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