देश दुनिया

Lockdown 4.0: नई गाइडलाइन में ये 7 बातें हैं सबसे अहम, आपके लिए जानना जरूरी | as government announces covid 19 lockdown 4 these 7 are main relaxation rules | nation – News in Hindi

नई दिल्ली. भारत में कोरोना महामारी (Covid-19 Pandemic) के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) को 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन का चौथा फेज 18 मई से 31 मई तक चलेगा. रविवार को लॉकडाउन का तीसरे फेज खत्म होने से करीब छह घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दिए. इसके बाद गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दीं. जानें नई गाइडलाइन्स की 7 सबसे अहम बातें:-

 

1## राज्य तय करेंगे रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन
लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना मामलों के हिसाब से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार दिया है. अब सभी राज्य केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के मानकों के मुताबिक रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करेंगे और इसके हिसाब से छूट देंगे. अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय ही ये चीजें तय करता आया है.2##रेड जोन में भी खुलेंगी स्पा-पार्लर और सैलून

इस बार रेड जोन में भी नाई की दुकान, स्पा, पार्लर और सैलून सोमवार से खुल रहे हैं. इससे दिल्ली वालों को फायदा होगा, क्योंकि दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में शामिल हैं.

3##ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और कैब भी चलेंगी
नई गाइडलाइंस में रेड जोन वाले इलाकों में रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को अपना काम करने की परमिशन दे दी गई है. हां मगर इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा. इससे लोगों को जरूरी काम के लिए इन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा.
4## राज्य चाहें तो चला सकते हैं बसें
कंटेनमेंट जोन से बाहर यात्री वाहन और बसें राज्यों की आपसी सहमति से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकती हैं. नई गाइडलाइन में गृह मंत्रालय ने इसकी परमिशन दे दी है. लोगों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (एसओपी), सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी शर्तों का पालन करना होगा.

5##ई-कॉमर्स से हो सकेगी गैर-जरूरी चीजों की डिलिवरी
लॉकडाउन-3 में ई-कॉमर्स कंपनियों को रेड जोन में गैर-जरूरी सामान की डिलिवरी की परमिशन मिल गई है. दिल्लीवालों के लिए अच्छी खबर है. इससे वे ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए मोबाइल और दूसरे सामान मंगा सकते हैं.

6##मिठाई की दुकान समेत अन्य दुकानों को खोलने की इजाजत
लॉकडाउन 4 में मिठाई शॉप और अन्य दुकानों को खोलने की परमिशन दे दी गई है. लेकिन ये राज्य सरकार ही तय करेंगी कि उन्हें कौन-सी दुकानें खोलनी हैं और दुकान खोलने के क्या नियम हो सकते हैं. यानी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह से खोला जा सकता है, सिर्फ नियमों का पालन जरूरी है.
7##स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम भी खुलेंगे
गृह मंत्रालय के मुताबिक, खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की इजाजत है, लेकिन फिलहाल दर्शक नहीं जा पाएंगे. हां बेशक खिलाड़ी यहां प्रैक्टिस कर सकते हैं.

देश में अब तक कोरोना के कितने मामले?
देश में कोरोना के मामलों में अब तक की सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है. 24 घंटे में 5242 नए केस आए हैं और 157 मरीजों की जान गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के मुताबिक, देश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 96169 हो गई है. इनमें से 56316 एक्टिव केस हैं. कोरोना से अब तक देशभर में 3029 लोगों की मौत हो चुकी है. राहत की बात ये है कि 36823 लोग ठीक भी हुए हैं. एक विदेशी लौट चुका है.

ये भी पढ़ें:-  कोरोना के मरीजों की संख्या में सबसे बड़ा उछाल, 24 घंटे में 5 हजार से ज्यादा केस, 157 की मौत

चीन पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप, भारत समेत 62 देशों ने जांच के लिए WHO में रखा प्रस्ताव



Source link

Related Articles

Back to top button