FASTag लेन में भी देना पड़ सकता है दोगुना टोल टैक्स, लागू हुआ ये नियम- pay double toll if you enter lane for FASTag without a valid or functional one | business – News in Hindi
सरकार ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है, जो 15 मई 2020 से ही देशभर में लागू हो गई है.
सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय (Ministry of road transport and highways) के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर कार पर लगा फास्टैग ठीक से काम नहीं करा है या उसमें बैलेंस नहीं है और वह टोल प्लाजा के फास्टैग लेन में घुसता है तो आपसे दोगुना टैक्स वसूला जाएगा.
नेशनल हाइवे के टोल प्लाजा पर लंबी लाइन से निजात पाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम को 15 दिसंबर, 2019 को लागू किया गया था. लेकिन फास्टैग उपलब्ध नहीं होने के चलते इसे अनिवार्य करने में 15 जनवरी, 2020 और उसके बाद 15 फरवरी, 2020 और कुछ इलाकों में 28 फरवरी तक की मोहलत दी गई थी. इसके तहत अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा है और गलती से इस लेन में घुस गए तो आपको टोल टैक्स का दोगुना जुर्माना देने का प्रावधान किया गया था.
1 करोड़ से ज्यादा FASTag जारी
दिसंबर, 2019 से अब तक एक करोड़ से ज्यादा FASTag जारी किए जा चुके हैं. इसमें से 30 लाख फास्टैग नवंबर और दिसंबर में जारी की गए हैं और रोज 1.52 से 2 लाख फास्टैग की बिक्री हो रही है.जनवरी में 20 करोड़ का जुर्माना वसूला
जनवरी, 2020 में नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग लेन में घुसने वाले 18 लाख डिफॉल्टर्स से 20 करोड़ रुपये की वसूली की है. इन लोगों ने नेशनल हाइवे के टोल प्लाजा पर फास्टैग लेन में बिना फास्टैग के घुस गए थे.
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First published: May 17, 2020, 1:41 PM IST