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Lockdown 4: बंद रहेंगी हवाई यात्रा समेत ये सेवाएं, जानिए क्या-क्या मिली छूट – Lockdown 4 guidelines issued by govt restriction still on air travel restaurant and hotels inter state passenger service to resume | business – News in Hindi

Lockdown 4: बंद रहेंगी हवाई यात्रा समेत ये सेवाएं, जानिए क्या-क्या मिली छूट

31 मई तक लॉकडाउन का चौथा चरण लागू रहेगा.

लॉकडाउन के चौथे चरण (Lockdown 4) को लेकर गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इसमें कई तरह की सेवाओं को छूट दी गई है लेकिन कुछ सेवाओं को अभी भी बंद ही रखा गया है.

नई दिल्ली. कोरोना वायरस संक्रमण (Covid 19) के मद्देनजर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण (Lockdown 4) को लागू करने के बारे में रविवार को जानकारी दी. लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से लेकर 31 मई तक होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने पिछले रविवार को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज के ऐलान के दौरान लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का संकेत दिया था. इस संबंध में अब गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने नई गाइडलाइंस (Guidelines for Lockdown 4) भी जारी कर दी हैं. गाइडलाइंस में लॉकडाउन के चौथे चरण की रुपरेखा के बारे में जानकारी दी गई है.

बंद रहेंगी ये सेवाएं:
>> गृह मंत्रालय की तरफ से जारी इस गाइडलाइंस में साफ तौर पर कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर किसी को भी हवाई यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी. हालांकि, मेडिकल ​सर्विसेज और सुरक्षा वजहों के लिए हवाई उड़ान को छूट मिलेगी. इसके लिए गृह मंत्रालय के आदेशों का पालन करना होगा.

>> देश के किसी भी शहर में मेंट्रो सेवाएं नहीं शुरू की जाएंगी.>> होटल, रेस्टोरेंट व अन्य हॉस्पिटेलिटी सेवाएं भी बंद रहेंगी. हालांकि, हेल्थ, पुलिस, सरकारी अधिकारी, हेल्थेकयर वर्कर्स और क्वारंटीन सुविधाओं के ​लिए इसमें छूट जारी रहेगी. रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी के लिए अपनी किचन खोलने की अनुमति दी गई है.

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>> सभी तरह के सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थियेटर, बार व ऐसे किसी भी जगह को खोलने की अनुमति नहीं है. हालांकि, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोला जा सकता है, लेकिन इसमें दर्शकों के जाने की अनुमति नहीं होगी.

इन सेवाओं की छूट

>> राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पैसेंजर वाहनों और बसों के आने-जाने की अनुमति दी गई है. लेकिन, इसके लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति होनी चाहिए.

>> राज्यों के अंदर पैसेंजर वाहन और बसों को चालू किया जा सकता है. इसपर राज्य सरकार अपने स्तर पर फैसला लेंगी.

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First published: May 17, 2020, 7:32 PM IST



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