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लॉकडाउन 4.0: आज से नए रोस्टर के साथ खुलेंगे बाजार और दुकानें, जान लीजिए नियम | Staggered Timings Limit 5 Customers Shops Salons Set to Open today | nation – News in Hindi

लॉकडाउन 4.0: आज से नए रोस्टर के साथ खुलेंगे बाजार और दुकानें, जान लीजिए सभी शर्तें

लॉकाउन 4.0 में दुकानों को खोलने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है.

गृह मंत्रालय (Home Ministery) की ओर से कहा गया है कि स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रोस्टर के अनुसार अलग-अलग समय पर दुकानें खुली रहें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन हो सके.

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रकोप को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि को बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) में दुकानें और बाजार खोलने की इजाजत दी गई है. आज से निरूद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकानें और बाजार खुलेंगे. गैर निरूद्ध क्षेत्रों में नाई की दुकानें, सैलून और स्पा भी खुलेंगे और ई-कॉमर्स कंपनियां गैर जरूरी सामानों की आपूर्ति भी करेंगी.

गृह मंत्रालय (Home Ministery) की ओर से कहा गया है कि स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रोस्टर के अनुसार अलग-अलग समय पर दुकानें खुली रहें, ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके.

आज से लागू होगा ये नियम

– गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सभी दुकानों को ग्राहकों के बीच छह फुट (दो गज) की दूरी सुनिश्चित करनी होगी.- किसी भी दुकान में एक बार में 5 से ज्यादा ग्राहकों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

– लॉकडाउन 4.0 में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक छूट रहेगी. 10 साल से कम और 65 साल अधिक उम्र के लोगों का घर से निकलने पर रोक है.

– शादी समारोह में 50 और अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए 20 लोगों की अनुमति होगी.

–  31 मई तक सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम और पूजास्थल भी बंद रहेंगे.

– सरकार ने लॉकडाउन 4 में मॉल, सिनेमा हॉल और जिम को भी बंद रखने का फैसला किया है. रेस्त्रां से सिर्फ होम डिलीवरी होगी.

– गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि बार्बर और सैलून की दुकानें खोलने पर भी राज्य सरकार को ही फैसला करना है. अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे मिठाई या अन्य दुकानों को खोलने पर राज्य सरकारें निर्णय लेंगी.

– लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार द्वारा रेड, ओरेंज, ग्रीन जोन निर्धारित करने का फैसला भी राज्यों पर छोड़ दिया है. साथ ही बफर और कंटेनमेंट जोन और बनाए गए हैं.

– लॉकडाउन 4.0 में पान-गुटखा की दुकानें खोलने की अनुमति भी दे दी गई है. हालांकि देश की जनता को सड़कों पर थूकने को लेकर सख्त हिदायत दी गई है.

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First published: May 18, 2020, 12:14 AM IST



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