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Lockdown 4.0: राज्यों के बीच चल सकेंगी बसें और पैसेंजर वाहन, नई गाइडलाइंस में मिली छूट – Interstate movement of buses and passenger vehicles allowed in 4th phase of Lockdown know in detail | business – News in Hindi

Lockdown 4.0: राज्यों के बीच चल सकेंगी बसें और पैसेंजर वाहन, नई गाइडलाइंस में मिली छूट

Lockdown 4.0 में राज्यों के बीच बस सेवाओं को मिली छूट

Lockdown 4.0 में राज्यों के बीच पैसेंजर वाहन और बसों को चलाने अनुमति दी गई है. हालांकि, इसपर अंतिम फैसला राज्य सरकारों का होगा. गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नई गाइडलाइंस जारी कर दी है.

नई दिल्ली.  Lockdown 4.0 के लागू होने के साथ ही अब पैसेंजर वाहनों और बसों के अंतर्राज्यीय आवाजाही (Inter-State Movement of Buses) की छूट मिल गई है. गृ​ह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने रविवार को नई गाइडलाइंस (Lockdown 4 Guidelines) जारी कर इस बारे में जानकारी दी. लॉकडाउन का चौथा चरण काल यानी 18 मई से शुरू होगा और 31 मई तक चलेगा.

राज्यों की सहमति से खुल सकेंगी सेवाएं
केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पैसेंजर वाहनों और बसों के आने-जाने की अनुमति दी जा रही है. लेकिन, इसके लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति होनी चाहिए.

राज्यों के अदंर भी चल सकेंगे वाहनइसके अलावा यह भी बताया गया कि राज्यों के अंदर पैसेंजर वाहन और बसों को चालू किया जा सकता है. इसपर राज्य सरकार अपने स्तर पर फैसला लेंगे. कंटेनमेंट ज़ोन के अंदर किसी भी तरह की सेवाओं से छूट नहीं मिलेगी.

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स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम खोलने की भी छूट
अंतर्राज्यीय अवाजाही के अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोलने की भी छूट दी गई है. हालांकि, इसको लेकर भी निर्देश दिया गया है कि यहां दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी. नई गाइडलाइंस में सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं को छूट नहीं दी गई है. इसके लिए मेट्रो सेवाएं भी नहीं शुरू की जा सकेंगी.

दुकान और बाजार को खोलने को लेकर स्थानीय प्रशासन फैसला लेंगे. सभी दुकानों पर दो फीट की दूरी का ध्यान रखना अनिवार्य होगा और एक बार 5 से अधिक लोग दुकान पर मौजूद नहीं रहेंगे.

सरकार ने बताया कि नाइट कर्फ्यु अभी भी जारी रहेंगे. इस दौरान किसी भी व्यक्ति को कहीं भी आने-जाने की अनुमति नहीं होगी. यह शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी इलाकों में लागू होगा.

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First published: May 17, 2020, 7:58 PM IST



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