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सावधान! उत्तराखंड में होम क्वारेंटाइन का करना होगा पालन, नहीं तो पड़ोसी कर सकता है शिकायत|covid-19 Home quarantine will have to be followed in Uttarakhand nodtg | dehradun – News in Hindi

सावधान! उत्तराखंड में होम क्वारेंटाइन का करना होगा पालन, नहीं तो पड़ोसी कर सकता है शिकायत

उत्तराखंड में होम क्वारेंटाइन का करना होगा पालन (फाइल फोटो)

उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत (CM Trivendra Singh Rawat) की तरफ से भी यह कह दिया गया है कि होम क्वारेंटाइन को लेकर अब सख्ती की जाए इसलिए प्रशासन ने दो नंबर जारी कर दिए हैं और कुल्हान, आसारोड़ी, रायपुर जैसे चेकपोस्ट पर रैंडम सैंपल भी ज्यादा लिए जा रहे हैं, ताकि सही समय पर कोरोना पेशेंट की पहचान हो सके.

देहरादून. अगर प्रशासन ने आपको होम क्वारेंटाइन (Home Quarantine) किया है और आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी शिकायत आपका पड़ोसी कर सकता है. होम क्वारेंटाइन को लेकर अब जिला प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है. प्रशासन की तरफ से दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं जिसमें अगर होम क्वारेंटाइन का उल्लंघन किया गया तो व्यक्ति की शिकायत (Complaint) प्रशासन की तरफ से जारी नंबरों पर की जा सकती है.

जिला प्रशासन ने आपदा कंट्रोल रूम और पुलिस के नंबर जारी करते हुए सभी लोगों को सतर्क रहने और नियम का पालन न करने वालों के खिलाफ की जा सकती है 0135-272 950 और 0135 272 2142 नंबर पर कर सकते हैं. अन्य राज्यों से उत्तराखंड में प्रवासियों की वजह से कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं. सरकार की तरफ से लोगों को होम क्वारेंटाइन रहने की सख्त हिदायतें दी गई हैं लेकिन उसके बावजूद लोग मानने को नहीं तैयार हैं, जिसको देखते हुए अब सख्ती बरती जा रही है.

आपदा प्रबंधन के तहत कार्रवाई
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से भी यह कह दिया गया है कि होम क्वारेंटाइन को लेकर अब सख्ती की जाए इसलिए प्रशासन ने दो नंबर जारी कर दिए हैं और कुल्हान, आसारोड़ी, रायपुर जैसे चेकपोस्ट पर रैंडम सैंपल भी ज्यादा लिए जा रहे हैं, ताकि सही समय पर कोरोना पेशेंट की पहचान हो सके. साथ ही उन तमाम लोगों को होम क्वारेंटाइन भी किया जा रहा है और उन पर निगरानी भी की जा रही है. अब आपका पड़ोसी भी अगर नियमों का उल्लघंन करता है तो आप शिकायत कर सकते हैं, जिसके बाद आपदा प्रबंधन के तहत कार्रवाई की जाएगी.ये भी पढ़ें: चार धाम यात्रा: भक्तों को मिली ऑनलाइन पूजा और दर्शन की अनुमति, लेकिन ये रहेंगी शर्तें

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First published: May 16, 2020, 7:16 PM IST



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