Uncategorized

एएसपी हिरवानी ने ली ऑटों चालकों की बैठक

सवारी के लिए कहीं भी ऑटों खड़ी करने पर होगी कड़ कार्यवाही

कार्यवाही से बचने अधूरे कागजातों को करवाये पूरा

भिलाई। रविवार को प्रात: 11 बजे सेक्टर-06 कन्ट्रोल रुम भिलाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात दुर्ग बलराम हिरवानी, उप पुलिस अधीक्षक यातायात दुर्ग गुरजीत सिह व यातायात के अधिकारी/कर्मचारी एवं आटो मालिक एवं चालक के उपस्थिति मे यातायात संबंधी बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में कुम्हारी से जवाहर मार्केट, कुम्हारी से अहिवारा, पावर हाउस से जामुल, पावर हाउस से कचहरी चौक दुर्ग, पावर हाउस से सेक्टर 09 भिलाई,  पावर हाउस से मरोदा, पावर हाउस से सेक्टर एरिया, ग्लोब चौक से रिसाली बेरोजगार चौक से मरोदा, सुपेला चौक से कोहका कुरुद, कोहका कुरुद से सूर्यामाल , दुर्ग कचहरी चौक से अण्डा, दुर्ग कचहरी चौक से जेवरा सिरसा, पुलगांव चौक से अंजोरा, दुर्ग गांधी चौक से उतई, दुर्ग कचहरी चौक से नगपुरा एवं पावर हाउस से मैत्री गार्डन रोड में चलने वाले कुल 35 आटो मालिक एवं चालक उपस्थित हुये ।

आटो मालिक/चालक खुबी राम साहू भिलाई 03, दिनेश्वर सोनी माडल टाउन, शैलेश भिलाई 03, गुलाम मोहम्मद भिलाई 03, सहजादे केम्प 01, मोहम्मद आलम सुपेला, दीपक मिश्रा चरोदा, अमित कुमार खुर्शीपार, रामप्रसाद सेक्टर 06, अर्जित सिह केम्प 01, नवीन खान केलाबाडी दुर्ग, संतराम सेक्टर 06, ब्रिज भूषण केम्प 02, मदुसूदन बंजारे डबरापारा भिलाई 03, सुनील जैन सेक्टर 06, श्याम सेक्टर 06, शेख रसीद पावर हाउस भिलाई एवं अन्य चालकगण उपस्थित आये।

इस दौरान इन लोगों को बताया गया कि आटो स्टापेज मे रोके , चालक सीट के बगल में एवं क्षमता से अधिक सवारी न बैठायें, चालक निर्धारित वेश-भूषा मे रहे तथा नेमप्लेट आवश्यक रुप से लगायें, यात्रियों के साथ दुरव्यवहार न करे, वाहन के भीतर सुलभ दृश्य स्थान पर चालक/मालिक का नाम व मोबाईल नम्बर लिखें, यातायात नियमों का पालन कर शहर की यातायात व्यवस्था में सहयोग कर भागीदार बनें, वाहनों का दस्तावेज पूर्ण रखें , अपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त न रह, यात्रीयों का समान छुटने या अपराधिक घटनाओं में आरोपी की जानकारी होने पर पुलिस को आवश्य सूचना देवें,. सुरक्षित स्थान मे वाहन खडी करें व सवारी बैठायें व उतारें ,वाहन सर्विस रोड मे ही चलावें, वाहन चलाते समय नशे की सेवन न करें, स्कूली आटो मे सुरक्षा राड छोटे बच्चो के परिवहन के लिए बेल्ट की आवश्यकता हो तथा आटो वाहन का सत्यापन कर रुट अनुसार पृथक-पृथक नंबर प्रदाय किया जावेगा । वाहन मालिक को यह बताया गया कि वाहन से संबंधित कागजात यदि अधुरे है तो आर.टी.ओ कार्यालय से सम्पर्क कर पूर्ण करा लिये जावें । कागजात यदि अधुरे पाये जाते है तो यातायात पुलिस द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । प्रत्येक आटो में महिला हेल्प लाईन का नंबर भी चस्पा किया जावें साथ ही साथ उपस्थित चालको को यातायात के नियमो का पालन हेतु निर्देशित किया गया ।

Related Articles

Back to top button