IT कर्मचारियों को झटका! सुप्रीम कोर्ट ने वेतन कटौती-छंटनी के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज की – petition was filed in wake of termination of employees and pay cuts advisories issued by Centre and state governments | business – News in Hindi
IT कर्मचारियों को झटका! SC ने वेतन कटौती-छंटनी के खिलाफ दाखिल याचिका ख़ारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को आईटी कर्मचारियों की छंटनी और वेतन कटौती के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है.
इस वजह से दाखिल हुई थी याचिका
इस अपील को खारिज करने वाले ऑर्डर में कहा गया है कि हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत इस याचिका की सुनवाई के इच्छुक नहीं है. अत: इस याचिका को खारिज किया जाता है. बता दें कि संविधान के आर्टिकल 32 में दिए गए प्रावधान के मुताबिक कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार रखता है. यह पिटीशन प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को अवैध छंटनी और वेतन कटौती से बचाने के लिए संविधान के आर्टिकल 14 के 19(1)(g) और 21 का हवाला देते हुए दाखिल की गई थी.
ये भी पढ़ें:- 28 मई तक केरल पहुंचेगा मानसून, जानिए आपके राज्य में कब देगा दस्तक?गौरतलब है कि कोरोना संकट काल में बहुत सारी कंपनियां केंद्र और राज्य सरकारों के दिशा-निर्देशों का उल्घंघन करते हुए अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही है या उनके वेतन में कटौती कर रही हैं. इस पीटीशन में कहा गया है कि देश की कई आईटी कंपनियां बड़ी संख्या में अवैधानिक तरीके से कर्मचारियों को काम से निकाल रही है या उनका वेतन घटा रही हैं.
गौरतलब है कि पूरी दुनिया में कोरोना के कहर के चलते उद्योग जगत में संकट छाया हुआ है. इससे आईटी कंपनियां भी अछूती नहीं है. कोरोना संकट काल में भारत में भी कई आईटी कंपनियों की तरफ से इस तरह की खबरें आई हैं. टेक महिंद्रा और केपीआईटी टेक्नोलॉजी इसके उदाहरण है जिनको लेबर कमिशन की तरफ से कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने या उनकी छंटनी करने की शिकायत मिलने पर कड़ी चेतावनी के साथ नोटिस भी भेजी गई है.
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First published: May 16, 2020, 12:34 PM IST