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Rajasthan: गहलोत सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी पर 10% सरचार्ज बढ़ाया, मकानों की खरीद और बेचान हुआ महंगा

मकानों की रजिस्ट्री कराना अब महंगा हो गया है.

प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने कोरोना संकट में राजस्व की भरपाई करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी (Stamp duty) पर 10% सरचार्ज बढ़ा दिया है. बढ़े हुए सरचार्ज का उपयोग कोरोना महामारी (covid-19) को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे खर्चो एवं कार्यों पर किया जाएगा.

जयपुर. प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने कोरोना संकट में राजस्व की भरपाई करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी (Stamp duty) पर 10% सरचार्ज बढ़ा दिया है. बढ़े हुए सरचार्ज का उपयोग कोरोना महामारी (covid-19) को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे खर्चो एवं कार्यों पर किया जाएगा. वित्त विभाग के कर डिविजन ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं. राज्य सरकार के इस निर्णय से अब स्टाम्प पर कुल सरचार्ज 30 फ़ीसदी हो गया है. स्टाम्प पर 10% सरचार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर और 10% सरचार्ज गौ संवर्धन के लिए पहले से ही लगा हुआ है. गहलोत सरकार ने अब कोरोना महामारी के संपूर्ण उन्नमूलन के लिए स्टाम्प पर 10% सरचार्ज लगाया है. ताकि इस महामारी को रोकने के लिए किसी प्रकार धन की कमी नहीं रहे.

मकानों की रजिस्ट्री कराना अब महंगा हो गया है
सरकार ने प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, महामारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य परिश्रम, आग इत्यादि में राहत के उद्देश्य से सरचार्ज बढ़ाया है. राज्य सरकार के इस निर्णय से अब प्रदेश में मकानों की खरीद और बेचान महंगे हो जाएंगे. मकानों की रजिस्ट्री कराना अब महंगा हो गया है. स्टाम्प की वैल्यू 10% बढ़ गई है. पहले ग्राहक को 100 रुपए के स्टाम्प की फेस वैल्यू पर 120 देने पड़ते थे. लेकिन अब 130 रुपए देने पड़ेंगे. पूर्व में 10 फीसदी सरचार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिया जाता था. उसके बाद उस पर 10% सरचार्ज गौ संवर्धन के लिए लगाया गया था. अब इसमें फीसदी की और बढ़ोतरी कर दी गई है. इससे यह सरचार्ज बढ़कर 30% हो गया है.

यहां-यहां काम आता है स्टाम्पबिना स्टाम्प के मकान की खरीद एवं बेचान नहीं कर सकते. स्टाम्प के बिना मकान की रजिस्ट्री नहीं हो सकती. बैंक से लोन नहीं मिल सकता. शपथ पत्र के लिए भी स्टाम्प अनिवार्य है. पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए स्टाम्प की जरूरत पड़ती है. इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रांसफर करवाने, डीड ऑफ पार्टिशन, गिरवी रखी हुई संपत्ति का पुर्नभुगतान, मोर्टगेज डीड, बिक्री प्रमाण-पत्र, गिफ्ट डीड, एक्सचेंज डीड, किरायानामा, मुख्तारनामा, लाइसेंस एग्रीमेंट, लीज डीड तैयार करवाने के साथ अन्य कार्यों में स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना होता है. यह एक प्रकार का कर होता है जो कि निर्धारित दस्तावेजों पर लगाया जाता है.

धन की कमी ना रहे इसलिये लगाया सरचार्ज
पूर्ववर्ती सरकार ने इससे पहले 31 मार्च 2017 को आदेश जारी कर स्टाम्प ड्यूटी पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाया था. यह सरचार्ज आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास, नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के वित्त पोषण के साथ ही गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण तथा संवर्द्धन के लिए लगाया गया था. सरकारी खजाने की सेहत ठीक नहीं है. इसलिए सरकार ने सरचार्ज बढ़ाया है.

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First published: May 16, 2020, 7:25 AM IST



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