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RBI Loan Moratorium Circular Supreme Court ask Government of India for more clarity | business – News in Hindi

लोन से जुड़े RBI सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और RBI को नोटिस जारी जवाब मांगा

आरबीआई के मार्च के आदेश में ये साफ नहीं है कि वो आदेश NBFC पर लागू होगा या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस पर सरकार और आर बी आई को और क्लैरिटी देनी चाहिए. इसलिए उनसे जवाब मांगा गया है.

आरबीआई के मार्च के आदेश में ये साफ नहीं है कि वो आदेश NBFC पर लागू होगा या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस पर सरकार और आर बी आई को और क्लैरिटी देनी चाहिए. इसलिए उनसे जवाब मांगा गया है.

नई दिल्ली. लोन से जुड़े आरबीआई सर्कुलर (RBI Circular) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने केंद्र सरकार (Government of India) और RBI (Reserve Bank of India) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में और क्लैरिटी की जरूरत है.

क्या है मामला- 

मार्च के महीने में आरबीआई ने एक सर्क्युलार जारी कर बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को निर्देश दिया था कि तीन महीने तक यानी 31 मई तक वो किसी भी लोन धारक से ईएमआई नहीं लेंगे.करोना के मद्देनजर ये छूट आम लोगों से लेकर इंडस्ट्री तक को दी गई थी.

CREDAI, जो कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बिल्डरों कि संस्था है, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कि है. उनका कहना है कि कुछ NBFC (Non Banking Financial Companies), यानी बैंक के अलावा जो संस्थाएं लोन देती है, वो आरबीआई के इस आदेश को नहीं मान रहे है. ये संस्थाएं अभी भी इंडस्ट्री से लोन का ईएमआई ले रहे है.याचिका में कहा गया है कि आरबीआई के मार्च के आदेश में ये साफ नहीं है कि वो आदेश NBFC पर लागू होगा या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस पर सरकार और आर बी आई को और क्लैरिटी देनी चाहिए. इसलिए उनसे जवाब मांगा गया है.

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First published: May 15, 2020, 1:22 PM IST



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