इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, बेसिक स्कूलों में मेरिट से नहीं होगा जिलों का आवंटन|basic-education-allahabad-high-court-rejects-all-reconsideration-applications-up-news nodtg | allahabad – News in Hindi


इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को सामान्य आरक्षित वर्ग का मानकर वरीयता क्रम से जिला आवंटन कार्यवाही पूरी करने का आदेश दिया है. यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाडिया ने पुनर्विचार अर्जियों को खारिज करते हुए दिया है.
कोर्ट ने मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को सामान्य आरक्षित वर्ग का मानकर वरीयता क्रम से जिला आवंटन कार्यवाही पूरी करने का आदेश दिया है. यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाडिया ने पुनर्विचार अर्जियों को खारिज करते हुए दिया है.
‘कोर्ट के फैसले में विरोधाभास नहीं’
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मेरिटोरियस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में पहले जिला आवंटन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया था और आरक्षित वर्ग का मानकर वरीयता क्रम से जिला आवंटन रद्द करने का बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा कि उसके फैसले में विरोधाभास नहीं है. और पुनर्विचार अर्जी पर केस की मेरिट से सुनवाई का अधिकार नहीं है. शिखा सिंह व 48 अन्य की याचिका पर पुनर्विचार अर्जी की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है.लैब टेक्नीशियन अभ्यर्थियों को नियुक्त करने की छूट
वहीं एक अन्य फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को चयनित 729 लैब टेक्नीशियन अभ्यर्थियों को नियुक्त करने की छूट दे दी है. कोर्ट ने यह छूट राजकीय अस्पतालों में कोरोनावायरस (COVID-19) की जांच के लिए लैब टेक्नीशियन स्टाफ की कमी को देखते हुए दिया है. कोर्ट के इस आदेश से तमाम अभ्यर्थियों को फौरी राहत मिल गई है. हांलाकि कोर्ट ने कहा है कि ये नियुक्तियां याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगी. यह आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने नमित कुमार पांडेय और आठ अन्य की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने नियुक्ति पर लगी रोक के आदेश को संशोधित कर दिया है.
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First published: May 14, 2020, 9:55 PM IST