टैक्सपेयर्स के लिए खास है मोदी सरकार की ये स्कीम, अब दिसंबर तक ले सकता हैं इसका लाभ – Deadline for vivad se vishwas scheme extended for 3 more months economic package atmnirbhar Bharat abhiyan | business – News in Hindi


दिसंबर तक बढ़ी विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन.
बुधवार को इकोनॉमिक पैकेज (Economic Package) के ऐलान के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि पुराने टैक्स विवाद निपटाने के अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है. केंद्र सरकार ने लगातार दूसरी बार इस स्कीम की डेडलाइन बढ़ाई है.
दूसरी बार बढ़ाई गई डेडलाइन
ऐसा दूसरी बार हो रहा कि केंद्र सरकार ने इस खास योजना (Vivad Se Vishwas Scheme) की समय-सीमा को बढ़ाया है. इससे पहले सरकार ने मार्च में इसकी समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2020 की थी. बता दें, वित्त मंत्री ने बजट 2020 में विवाद से विश्वास स्कीम का ऐलान किया था. इसके तहत करदाताओं और टैक्स विभाग के बीच टैक्स विवादों का एकमुश्त निपटान का प्रावधान किया गया था. इसमें विवाद टैक्स रकम का भुगतान बिना पेनल्टी और ब्याज के करने की छूट थी.
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बिल के अनुसार, 31 जनवरी 2020 तक जो मामले कमिश्नर (अपील), इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे, उन टैक्स के मामलों पर यह स्कीम लागू होगी. लंबित अपील टैक्स विवाद, पेनाल्टी या ब्याज से जुड़ी हो सकती है. एसेसमेंट या रीएसेसमेंट से भी इसका नाता हो सकता है.
इस योजना में शामिल होनेवाले मामले
>> विवादित पेनल्टी की रकम से जुड़े बकाये का वाद
>> री-असेसमेंट से जुड़े विवादित मामले का भी निबटारा
>> विवादित टैक्स बकाये से जुड़ी रकम का मामला.
>> विवादित ब्याज की रकम से जुड़े बकाये का केस
>> TDS, TCS से जुड़े मामले का भी स्कीम में निपटारा
>> नोटबंदी की वजह से आये मामलों का भी निबटारा होगा
>> कमिश्नर अपील, आइटीएटी, हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामले
>> 31 जनवरी 2020 तक के लंबित मामलों का निबटारा
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First published: May 13, 2020, 9:08 PM IST