दस लाख रूपये तक की अब जोन कार्यालयों से मंजूर, कार्यों में तेजी लाने आयुक्त रघुवंशी ने किया अधिकृत
भिलाई । निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने छ.ग.नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की धारा 69(4) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन निगम के जोन कार्यालयों को प्रशासनिक एवं वित्तीय रुप से सशक्त बनाने एवं कार्यो को सूचारु रुप से शीघ्रता से निराकरण की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा नियुक्त जोन आयुक्तों को निम्नानुसार शक्तियों एवं अधिकारों को वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगामी आदेश पर्यन्त तक के लिए प्रत्यायोजित किया है। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास नया रायपुर छत्तीसगढ़ दिनांक 12 सितम्बर 2019 के आदेश के तहत 20 लाख से कम लागत के कार्यों को ई-टेंडर से मुक्त रखा गया है।
अधोसंरचना मद, राज्य परिवर्तित योजना के 10 लाख अंतर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, अनुबंध, कार्यादेश जारी करने की कार्यवाही जोन स्तर से होगी तथा कार्य के पश्चात् देयक भुगतान के लिए नस्ती लेखाशाखा के माध्यम से अंतिम स्वीकृति एवं भुगतान हेतु आयुक्त के पास प्रस्तुत की जाएगी।
सांसद निधि, विधायक निधि, खनिज एवं न्यास निधि के 10 लाख अंतर्गत समस्त कार्य भी होंगे जोन स्तर पर सांसद निधि, विधायक निधि, खनिज एवं न्यास निधि के 10 लाख अंतर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, अनुबंध, कार्यादेश एवं देयक भुगतान किये जाने हेतु जोन आयुक्त को अधिकृत किया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निकाय को इन मदों में प्राप्त होने वाले अनुदान लेखाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार जोन को जारी किया जायेगा। प्रत्येक माह व्यय होने वाली राशि का वितरण लेखाधिकारी को माह के 25 तारीख तक निर्धारित प्रारुप में भेजा जाना अनिवार्य होगा। तिथि 25 से माह अंत तक किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
अनुदान राशि को जोन में प्रचलित बैंक खाते में पृथक-पृथक संधारण किया जाना होगा। प्रथम किश्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही द्वितीय किश्त की राशि जारी की जायेगी। इन मदों की राशि का उपयोग विद्युत बिल, वेतन, पेट्रोल, डीजल, स्टेशनरी आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा।