शासन ने हटाया अब सैलून और स्पा पर से पाबंदी
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शार्तों को साथ दी दुकान खोलने की अनुमति
भिलाई। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच धीरे धीरे जरूरी सेवाओं के संचालन को छूट दी जा रही है। जिला कलेक्टर के ताजा आदेश के मुताबिक अब नाई की दुकान, सेलून व स्पा के संचालन को भी अनुमति दे दी गई है। इन दुकानों को सप्ताह में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमति रहेगी। निर्धारित नियम व शर्तों के साथ नाई की दुकान, सेलून व स्पा का संचालन किया जा सकेगा। कलेक्टर अंकित आनंद ने आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना संकट में लॉकडाउन के कारण सर्वाधिक प्रभावित व्यापार नाई की दुकान, सेलून व स्पा सेंटर का रहा है। अब इन पर भी पाबंदी हटा दी गई है। कलेक्टर अंकित आनंद ने अपने आदेश में कहा है कि नाई की दुकान, सेलून व स्पा सेंटर के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इसके तहत एक बार इस्तेमाल की हुई चीज दूसरे पर इस्तेमाल नहीं किया जाना है। सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया जाना है अनावश्यक भीड़ नहीं लगाना है। इसके साथ की इन दुकानों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी मोबाइल नंबर के साथ रखना अनिवार्य है। इसके अलावा दुकान में मास्क का इस्तेमाल, हैंडवाश व सेनेटाइजर अनिवार्य रूप से रखना है।