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बड़ी खबर! Income Tax भरने वाले टैक्सपेयर्स को मिल सकती है राहत, बढ़ सकती है रिटर्न भरने की तारीख – exclusive government is considering Relief for tax payers in lockdown IT return date may increase | business – News in Hindi

बड़ी खबर! Income Tax भरने वाले टैक्सपेयर्स को मिल सकती है राहत, बढ़ सकती है रिटर्न भरने की तारीख

Income Tax भरने वालों को मिल सकती है राहत, बढ़ सकती है रिटर्न भरने की तारीख

इनकम टैक्स रिटर्न भरने (Income Tax Return) की मियाद बढ़ सकती है. अभी Assessment Year 2020-21 के लिए 31 जुलाई रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है.

नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return File) फाइल करने के लिए टैक्स पेयर्स को और वक्त मिल सकता है. CNBC-आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए ऐसे ही कुछ बड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है. सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स की अलग-अलग तारीखों को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. IT रिटर्न फाइल करने की मियाद बढ़ सकती है. अभी Assessment Year 2020-21 के लिए 31 जुलाई रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है.

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सभी तरह के Tax Audit की तारीख भी बढ़ सकती है. बता दें कि Tax Audit की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर होती है.

सूत्रों के मुताबिक विवाद से विश्वास स्कीम की मियाद भी बढ़ सकती है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बगैर अतिरिक्त पेमेंट के स्कीम में शामिल हो सकते हैं. विवाद से विश्वास स्कीम की आखिरी तारीख अभी 30 जून है.

देश और दुनिया में जारी कोरोना के कहर और इससे निपटने के लिए पूरे देश में लागू लॉकडाउन की वजह से ये निर्णय लेना पड़ा है.ये भी पढ़ें:- स्पेशल ट्रेन में बुक कराया है टिकट तो ऐसे पता करें Ticket कन्फर्म हुआ या नहीं?

 वित्त-वर्ष 2019-20 के इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 है- कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण की वजह से आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया. सामान्य तौर पर 31 मार्च ही रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख होती है.

दरअसल वित्त-वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है, और 31 मार्च अंतिम तारीख होती है. लेकिन इस बार कोरोना संकट को देखते हुए 3 महीने की मोहलत दी गई है.

सरकार के इस कदम से टैक्स में बचत के लिए अभी भी आप निवेश कर सकते हैं और उसका फायदा पिछले वित्त-वर्ष के लेखा-जोखा में ले सकते हैं. सरकार की ओर से टैक्स सेविंग की डेडलाइन 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है. इसलिए आप वित्त-वर्ष 2019-20 के लिए 30 जून तक निवेश कर उसका फायदा बीते वर्ष के आयकर छूट के तौर पर ले सकते हैं.

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत रिटर्न फाइल करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है. इसलिए फिस्कल ईयर 2019-20 के लिए टैक्स डिडक्शन का दावा करने के लिए 30 जून 2020 तक इन्वेस्टमेंट या पेमेंट किया जा सकता है.

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First published: May 12, 2020, 6:34 PM IST



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