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कॉम्पलेक्स में अतिरिक्त निर्माण: निगम ने आबंटितों को भेजा नोटिस

दुर्ग। इंदिरा मार्किट स्थित सी ब्लाक भूतल/डी ब्लाक भूतल के दुकानदारों द्वारा नगर निगम के बिना अनुमति के छत विच्छेद कर अधिवक्ता कक्ष के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी लगाकर  गोदाम के रूप में उपयोग किया जा रहा है जो कि शर्त कण्डिका क्रं.08 एव 21 का स्पष्ट उल्लंघन है। पूर्व में आबंटितों को तीसरी बार नोटिस जारी किया जा चुका है। दुकान क्रं. मोहनदास जियामल,डी 11भूतल, विद्या देवी आठवणी डी 12 भूतल,अशोक कुमार/दशरथ लाल डी 14 भूतल, कुण्डनी देवी/चेतन लाल डी 03 भूतल,रेखाबेन भाविन कुमार पटेल डी 06 भूतल,सीता देवी होइयानी डी 07 भूतल,कमला बाई/स्व.जगतराम सी 72 समनलाल/किशनलाल सी 65 एव 66 भूतल सहित अधिवक्ता कक्ष क्रमांक 11 प्रथम तल,12 प्रथम तल,12,13,एव 14 प्रथम तल 21,22 प्रथम तल,23,24,25, प्रथम तल,08,09 प्रथम तल एव 32 प्रथम तल  को को पत्र प्राप्ति के 3 दिवस के अन्दर यथास्थिति में लाकर कार्यालय को अवगत कराने अन्यथा लीज समाप्त कर सीलबंद किए जाने की सख्त कार्रवाही के आयुक्त ने निर्देश दिए है।

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