जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट शुरू करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार – Supreme Court refuses to start 4G internet in Jammu and Kashmir | nation – News in Hindi


सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट शुरू करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने आदेश में कहा है कि मानव अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा को संतुलित करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवा शुरू करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. हालांकि याचिकाकर्ता को थोड़ी राहत देते हुए कोर्ट ने एक कमिटी का फौरन गठन करने का आदेश दिया है.
4G restoration in J&K matter: Supreme Court orders setting up of a high powered committee to look into the contentions raised by various petitioners. Committee has to be headed by the MHA Secretary pic.twitter.com/Y18Ikd7tbU
— ANI (@ANI) May 11, 2020
केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी मिल कर कमेटी का गठन करेंगे और देखेंगे की किस तरह कश्मीर में इंटरनेट सेवा को संचालित किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि हमें मानव अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा को संतुलित करना है.
दरअसल करोना महामारी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवाओं को शुरू करने की जरूरत है जो वहा फिलहाल बंद है. याचिका में कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद हो जाने से छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है. धीमे इंटरनेट में ऑनलाइन क्लास करना या फॉर्म भरना मुश्किल हो रहा है. साथ ही डॉक्टरों को इलाज में भी दिक्कत आ रही है. इसलिए जिस तरह देश भर में 4जी इंटरनेट है वैसा कश्मीर में भी होना चाहिए. लेकिन केंद्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि अतांकी संगठन 4जी सेवा का गलत फायदा उठा सकते है इसलिए इसे शुरू करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है.
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