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COVID-19: तमिलनाडु में कंटेनमेंट मुक्त जोन में सोमवार से दी जाएंगी बड़ी छूट । COVID-19 Containment-free zones in this state will be given big discounts from Monday | nation – News in Hindi

चेन्नई. तमिलनाडु (Tamil Nadu) ने कोरोना वायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) को लेकर जारी किए नए दिशानिर्देशों (Guidelines) में सोमवार से कई तरह की छूट दिए जाने की घोषणा की है. इसमें अकेली और पड़ोस की दुकानों को खोले जाने के घंटों में बढ़ोतरी के साथ ही प्राइवेट संस्थाओं को कम कर्मचारियों के साथ अपने परिसर में काम करने की अनुमति देने जैसी छूट भी शामिल हैं. हालांकि राज्य सरकार (State Government) ने यह भी साफ किया है कि ये छूट कंटेनमेंट जोन (Containment Zones) पर लागू नहीं होंगी.

गैर कंटेनमेंट जोन में सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें
नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, आवश्यक सामग्री बेचने वाली दुकानें, जैसे किराना, फलों या सब्जियों की दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुली रह सकेंगी. अब तक, इन्हें दोपहर 1 बजे तक बंद कर देना होता था.

अकेली और पड़ोस की दुकानों को राज्य की राजधानी चेन्नई (Chennai) में भी सुबह साढ़े 10 बजे से शाम को 6 बजे तक खोला जा सकेगा. जो शहर से बाहर हैं, उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोला जा सकेगा. इससे पहले यहां दुकानों को 5 बजे तक बंद करना जरूरी होता था.

केंद्रीय हाईवे पर पेट्रोल पंप 24×7 खुले रहेंगे
एक नया कदम उठाते हुए, चेन्नई की प्राइवेट कंपनियों को सवेरे साढ़े 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काम करने की छूट होगी. इस दौरान  कंपनियां 33% कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगी. जो राजधानी के बाहर हैं वे 7 बजे तक खुल सकेंगी, लेकिन उन्हें भी 33% कर्मचारियों के साथ काम करने के नियम का पालन करना होगा.

राज्य और केंद्रीय हाइवे पर पेट्रोल पंप (Petrol Pump) 24×7 खुले रहेंगे, जबकि कस्बों और चेन्नई के बाहर के शहरों में इन्हें सवेरे 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी.

चाय दुकानों पर हुआ सामाजिक दूरी का उल्लंघन तो बंद होगी दुकान
पूरे राज्य में चाय की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन ऑर्डर केवल घर ले जा सकेंगे. अगर यहां पर कोई सामाजिक दूरी (Social Distancing) के नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा, मसलन अगर वहां कोई खाते-पीते पाया गया तो इसके बाद दुकान को बंद कर दिया जाएगा.

इन छूट की घोषणा करते हुए सरकार ने दोहराया कि सामाजिक दूरी के नियमों का हमेशा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए. दुकानों और परिसरों में लगातार कीटनाशकों का छिड़काव किया जाना चाहिए.

सरकार ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने जो अन्य रोक लगाई हैं, वे अगले आदेश तक पहले की तरह ही लागू रहेंगी.

बता दें कि तमिलनाडु में अब तक COVID-19 के 6000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और यहां वायरस संक्रमण के चलते अब तक 68 लोगों की मौत हुई है. वहीं पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या करीब 60 हजार पहुंच चुकी है.

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