श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिली 80G की मान्यता, दानदाताओं को मिलेगी आयकर में छूट।Sri Ram Janma Bhoomi Trust gets 80G recognition, donors will get income tax exemption | ayodhya – News in Hindi
राम मंदिर निर्माण में दान करने वालों को मिलेगी आयकर छूट (file photo)
ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दानदाताओं को इनकम टैक्स विभाग की इस सुविधा के बारे में बताया कि अब राम मंदिर निर्माण के लिए जो भी दानदाता दान देगा, उसको दान के धन में से आधे हिस्से पर इनकम टैक्स की छूट मिलेगी.
ट्रस्ट का अकाउंट SBI में
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया था. इसके बाद ट्रस्ट का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में खोला गया था. लेकिन कोरोना वायरस के चलते राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका. वही ट्रस्ट को इनकम टैक्स विभाग से 80 G की सुविधा भी प्राप्त नहीं थी. इन्हीं सब कारणों के चलते राम मंदिर निर्माण के लिए दानदाताओं से ट्रस्ट अपील भी नहीं कर रहा था. उनको इनकम टैक्स विभाग से दानदाताओं को राहत देने के लिए 80 G की स्वीकृति मिलने का इंतजार था. अब आने वाले दिनों में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट दानदाताओं से राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने की अपील करेगा और कोरोना महामारी समाप्त के बाद राम मंदिर निर्माण शुरू करेगा. इसकी तैयारियां शुरू हो गई है.
दान देने वाले दानदाताओं को मिलेगी आयकर में छूटट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दानदाताओं को इनकम टैक्स विभाग की इस सुविधा के बारे में बताया कि अब राम मंदिर निर्माण के लिए जो भी दानदाता दान देगा, उसको दान के धन में से आधे हिस्से पर इनकम टैक्स की छूट मिलेगी. निश्चित तौर पर राम मंदिर के लिए दान देने वाले दानदाताओं के लिए यह किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है और इससे राम मंदिर निर्माण के लिए दानदाताओं को दान देना सुलभ होने वाला है.
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First published: May 9, 2020, 6:43 PM IST