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तमिलनाडु में बंद होंगी शराब की दुकानें, हाईकोर्ट ने दी ऑनलाइन बिक्री को मंजूरी | madras highcourt orders to close liquor shops in tamil nadu allows online sale | nation – News in Hindi

तमिलनाडु में बंद होंगी शराब की दुकानें, हाईकोर्ट ने दी ऑनलाइन बिक्री को मंजूरी

तमिलनाडु में बंद होंगी शराब की दुकानें.

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High court) ने तमिलनाडु (Tamil Nadu) में शराब की दुकानों के खुलने के एक दिन बाद ही उन्हें बंद करने का आदेश देते हुए कहा कि उसके दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है.

नई दिल्‍ली. देश में लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान अधिकांश राज्‍यों में शराब की बिक्री (Liquor sale) की मंजूरी दी जा चुकी है. तमिलनाडु (Tamil nadu) में भी गुरुवार से शराब की दुकानें खुल गई थीं. लेकिन इस बीच मद्रास हाईकोर्ट (Madras high court) ने शुक्रवार को तमिलनाडु में शराब की दुकानों को फिर से बंद करने का आदेश दे दिया.

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में शराब की दुकानों के खुलने के एक दिन बाद ही उन्हें बंद करने का आदेश देते हुए कहा कि उसके दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है. हालांकि हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के जारी रहने तक शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी को मंजूरी दी है.

बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी लेकिन अदालत ने कहा कि यह दिशानिर्देशों का पूरी तरह से उल्लंघन है.

अधिवक्ता जी राजेश और कमल हासन की पार्टी मक्कल नीधी मयम (एमएनएम) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विनीत कोठारी और न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण की पीठ ने शराब की दुकानों के सामने भीड़ और सामाजिक दूरी के नियमों के उल्लंघन को संज्ञान में लेते हुए यह आदेश पारित किया.उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के 43 दिनों के बाद गुरुवार को चेन्नई को छोड़कर राज्य में शराब की दुकानों को खोला गया था.

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First published: May 8, 2020, 11:33 PM IST



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