छत्तीसगढ़
गुटखा, तम्बाकू एवं गुडाखू के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध!
कांकेर सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-
गुटखा, तम्बाकू एवं गुडाखू के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध!
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान द्वारा सम्पूर्ण जिला उत्तर बस्तर कांकेर में गुटखा, तम्बाकू एवं गुडाखू के क्रय-विक्रय को 17 मई 2020 तक य आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन किये जाने पर एपिडेमिक डिस्सेज एक्ट 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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