Lockdown में खुलीं शराब की दुकाने, ADG की सलाह- खरीदने वालों पर लगाई जाए चुनाव वाली स्याही…| Senior IPS Anvesh Manglam raised questions against government on liquor shops opening in lockdown | bhopal – News in Hindi

अन्वेष मंगलम की शिकायत व सुझाव
1988 बैच के आईपीएस अफसर अन्वेष मंगलम (Anvesh Manglam) वर्तमान में पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत Crime against women and children के एडीजी (ADG) हैं. उन्होंने ट्वीट (tweet) कर सरकार के उस आदेश पर सवाल उठाए हैं जो शराब की दुकानों को खोले जाने को लेकर जारी किए हैं.
अगर कोई शराब खरीदता है तो उसे कम से कम लॉक डाउन के दौरान चुनाव वाली स्याही लगा देनी चाहिए ताकि ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का राशन अथवा राहत सामग्री नहीं दी जाए, अगर उसके पास शराब खरीदने के पैसे हैं तो उसे मुफ्त में सामान न बांटा जाए, इससे कई जरूरतमंदों को राहत दी जा सकेगी
— Anvesh Manglam (@AnveshManglam) May 4, 2020
एडीजी अन्वेष मंगलम ने ट्वीट में लिखा कि 45 दिन बिना शराब के रहकर जनता ने साबित कर दिया कि बिना दारु के भी रहा जा सकता है. लेकिन बिना आंदोलन के 46वें दिन खोल कर ठेकेदारों, साहबों और सरकारों ने इशारा कर दिया की बिना इसके उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है. साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि अगर कोई शराब खरीदता है तो उसे कम से कम लॉकडाउन के दौरान चुनाव वाली स्याही लगा देनी चाहिए. ताकि ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का राशन अथवा राहत सामग्री नहीं दी जाए. अगर उसके पास शराब खरीदने के पैसे हैं तो उसे मुफ्त में सामान न बांटा जाए, इससे कई जरूरतमंदों को राहत दी जा सकेगी.
45 दिन बिना शराब के रहकर जनता ने साबित कर दिया कि बिना दारु के भी रहा जा सकता है । लेकिन बिना आंदोलन के 46वे दिन खोल कर ठेकेदारों , साहबों और सरकारों ने इशारा कर दिया की बिना इसके उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है । #CoronaLockdownIndia
— Anvesh Manglam (@AnveshManglam) May 4, 2020
ये है सरकार का आदेश
प्रदेश में शराब दुकान खोले जाने को लेकर शिवराज सरकार ने आदेश जारी किए हैं. इस आदेश के अनुसार 5 मई से व्यवस्था लागू होगी. रेड जोन वाले जिले भोपाल, इंदौर और उज्जैन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. रेड जोन के अलावा दूसरे जिलों जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास और ग्वालियर में शहरी इलाकों की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में दुकानें संचालित हो सकेंगी. ऑरेंज जोन वाले जिलों खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर, मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना और रीवा में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी जगह शराब दुकानें खुलेगी. ग्रीन जोन वाले जिलों में शराब की दुकानें खुल सकेंगी.
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