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Lockdown में खुलीं शराब की दुकाने, ADG की सलाह- खरीदने वालों पर लगाई जाए चुनाव वाली स्याही…| Senior IPS Anvesh Manglam raised questions against government on liquor shops opening in lockdown | bhopal – News in Hindi

भोपाल. महामारी कोरोना वायरस (Pandemic Coronavirus) के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) है जिसके चलते पिछले शराब की दुकानें भी बंद थीं. अब सरकार ने गिरते राजस्व को संभालने व व्यापारिक हितों को देखते हुए लॉकडाउन 3.0 में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी. सरकार के इस निर्णय पर मध्य प्रदेश में तैनात एक आईपीएस अफसर ने सवाल उठाए हैं. साथ ही उन्होंने कहा है कि कम से कम लॉकडाउन वाली अवधि में शराब खरीदने वालों पर चुनाव में वोटिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली स्याही लगा देनी चाहिए जिससे शराब खरीदने वाले को मुफ्त सामान न दिया जाए.

अन्वेष मंगलम की शिकायत व सुझाव
1988 बैच के आईपीएस अफसर अन्वेष मंगलम (Anvesh Manglam) वर्तमान में पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत Crime against women and children के एडीजी (ADG) हैं. उन्होंने ट्वीट (tweet) कर सरकार के उस आदेश पर सवाल उठाए हैं जो शराब की दुकानों को खोले जाने को लेकर जारी किए हैं.

एडीजी अन्वेष मंगलम ने ट्वीट में लिखा कि 45 दिन बिना शराब के रहकर जनता ने साबित कर दिया कि बिना दारु के भी रहा जा सकता है. लेकिन बिना आंदोलन के 46वें दिन खोल कर ठेकेदारों, साहबों और सरकारों ने इशारा कर दिया की बिना इसके उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है. साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि अगर कोई शराब खरीदता है तो उसे कम से कम लॉकडाउन के दौरान चुनाव वाली स्याही लगा देनी चाहिए. ताकि ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का राशन अथवा राहत सामग्री नहीं दी जाए. अगर उसके पास शराब खरीदने के पैसे हैं तो उसे मुफ्त में सामान न बांटा जाए, इससे कई जरूरतमंदों को राहत दी जा सकेगी.

ये है सरकार का आदेश
प्रदेश में शराब दुकान खोले जाने को लेकर शिवराज सरकार ने आदेश जारी किए हैं. इस आदेश के अनुसार 5 मई से व्यवस्था लागू होगी. रेड जोन वाले जिले भोपाल, इंदौर और उज्जैन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. रेड जोन के अलावा दूसरे जिलों जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास और ग्वालियर में शहरी इलाकों की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में दुकानें संचालित हो सकेंगी. ऑरेंज जोन वाले जिलों खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर, मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना और रीवा में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी जगह शराब दुकानें खुलेगी. ग्रीन जोन वाले जिलों में शराब की दुकानें खुल सकेंगी.

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