छत्तीसगढ़

धारा-144 की अवधि बढ़ी सायं 07 बजे से प्रातः 07 बजे की अवधि के दौरान अनावश्यक परिभ्रमण एवं मूवमेंट पर प्रतिबंध!

कांकेर सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-

धारा-144 की अवधि बढ़ी
सायं 07 बजे से प्रातः 07 बजे की अवधि के दौरान अनावश्यक परिभ्रमण एवं मूवमेंट पर प्रतिबंध!

नोवल कोरोना वायरस संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है तथा अभी भी संक्रमण की स्थिति संभावित है। अतः नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144(1) की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए 17 मई 2020 की मध्य रात्रि 12 बजे तक लागू किये जाने का आदेश पारित किया गया है, आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144(1) के तहत् कांकेर जिला अंतर्गत सायं 07 बजे से प्रातः 07 बजे की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परिभ्रमण नहीं करेगा एवं मूवमेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश जिला उत्तर बस्तर कांकेर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 17 मई 2020 रात्रि 12 बजे तक या आगामी आदेश जो पहले आए तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

 

 

विज्ञापन समाचार के लिए सपर्क करे-9425569117/7580804100

 

Related Articles

Back to top button