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Lockdown: शराब की दुकान खुलने से पहले ही लगी आधा किमी लंबी लाइन, देखें वीडियो-liquor shops open in lockdown area of delhi after announcement of CM arvind kejriwal dlnh | delhi-ncr – News in Hindi

नई दिल्ली. शराब (Liquor) की ऐसी सभी दुकानें जो रेड ज़ोन (Red Zone) में हैं, लेकिन कंटेन्मेंट एरिया से बाहर सुबह 9 बजे से खुलेंगी. लेकिन 9 बजने से पहले ही ऐसी दुकानों के बाहर लंबी-लंबी लाइन लग गईं. लोग सुबह 7 बजे से आकर ही दुकानों के बाहर आकर खड़े हो गए. लॉकडाउन (Lockdown) हर कोई जल्दी से शराब लेकर जाना चाहता था. पूर्वी दिल्ली के चंद्र विहार में एक शराब की दुकान के बाहर ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला. सुबह साढ़े आठ बजे यहां दुकान बंद थी, लेकिन उससे पहले ही एक लंबी लाइन दुकान के सामने लग गई थी. हालांकि दिल्ली (Delhi) में शराब की दुकानों के बाहर मार्शलों को तैनात किए जाने की चर्चा भी है.

दिल्ली में कौन-कौनसी शराब की दुकानें खुलेंगी

दिल्ली में शराब की दुकानों खोलने को लेकर एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स और मार्केट में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. L-6 और L-8 लाइसेंस वाली दुकानें जिनकी लिस्ट दिल्ली सरकार के सम्बंधित विभागों की ओर से सौंपी गई है और ऐसी सभी दुकानें (जो रेड ज़ोन में हैं, लेकिन कंटेन्मेंट एरिया से बाहर) सुबह 9 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुलेंगी.

गृहमंत्रालय के दिशा-निर्देश के मुताबिक दुकान खुलवाने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग (DSIIDC, DTTDC, DSCSC, DCCWS) की होगी. हर दुकान के बाहर पर्याप्त संख्या में मार्शल की तैनाती हो. और एक बार मे एक दुकान के बाहर 5 से ज़्यादा लोग इकठ्ठा न हों. L-1 और L-1F सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे तक खोलने की अनुमति है, लेकिन 33 फीसद स्टाफ स्ट्रेंथ के साथ.

दिल्ली में सोमवार (आज) से शराब की 150 दुकानों के खुलने की संभावना है. शराब की ये 150 दुकानें उन क्षेत्रों में स्थित हैं, जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन-3 में केंद्र सरकार की तरफ से दी गई छूटों को लागू करने की घोषणा की थी. इसके तहत सरकार ने सोमवार से कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है.

ग्राहकों के बीच रखनी होगी न्यूनतम 6 फुट की दूरी

दिल्ली सरकार ने सोमवार से शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि बेचने वाली दुकानों को संचालित करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी है कि वे दुकानें, कॉलोनियों या आवासीय परिसरों में में स्थित हों. ये दुकानें ग्राहकों के बीच न्यूनतम 6 फुट की दूरी सुनिश्चित करेंगी और इस शर्त का भी पालन करेंगी कि एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति दुकान के पास खरीदारी करने के लिए उपस्थित न हों.

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