Lockdown: शराब की दुकान खुलने से पहले ही लगी आधा किमी लंबी लाइन, देखें वीडियो-liquor shops open in lockdown area of delhi after announcement of CM arvind kejriwal dlnh | delhi-ncr – News in Hindi
दिल्ली में कौन-कौनसी शराब की दुकानें खुलेंगी
दिल्ली में शराब की दुकानों खोलने को लेकर एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स और मार्केट में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. L-6 और L-8 लाइसेंस वाली दुकानें जिनकी लिस्ट दिल्ली सरकार के सम्बंधित विभागों की ओर से सौंपी गई है और ऐसी सभी दुकानें (जो रेड ज़ोन में हैं, लेकिन कंटेन्मेंट एरिया से बाहर) सुबह 9 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुलेंगी.
गृहमंत्रालय के दिशा-निर्देश के मुताबिक दुकान खुलवाने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग (DSIIDC, DTTDC, DSCSC, DCCWS) की होगी. हर दुकान के बाहर पर्याप्त संख्या में मार्शल की तैनाती हो. और एक बार मे एक दुकान के बाहर 5 से ज़्यादा लोग इकठ्ठा न हों. L-1 और L-1F सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे तक खोलने की अनुमति है, लेकिन 33 फीसद स्टाफ स्ट्रेंथ के साथ.
Shops selling liquor,paan,gutka,tobacco etc are allowed to operate provided they’re standalone shops,neighbourhood (colony)shops or shops in residential complexes.These shops shall ensure minimum 6 ft distance among customers¬ more than 5 persons at one time at shop:Delhi Govt pic.twitter.com/AwLalL5dFo
— ANI (@ANI) May 3, 2020
दिल्ली में सोमवार (आज) से शराब की 150 दुकानों के खुलने की संभावना है. शराब की ये 150 दुकानें उन क्षेत्रों में स्थित हैं, जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन-3 में केंद्र सरकार की तरफ से दी गई छूटों को लागू करने की घोषणा की थी. इसके तहत सरकार ने सोमवार से कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है.
ग्राहकों के बीच रखनी होगी न्यूनतम 6 फुट की दूरी
दिल्ली सरकार ने सोमवार से शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि बेचने वाली दुकानों को संचालित करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी है कि वे दुकानें, कॉलोनियों या आवासीय परिसरों में में स्थित हों. ये दुकानें ग्राहकों के बीच न्यूनतम 6 फुट की दूरी सुनिश्चित करेंगी और इस शर्त का भी पालन करेंगी कि एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति दुकान के पास खरीदारी करने के लिए उपस्थित न हों.
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