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ऑरेंज जोन में हैं तो जान लें ये बात, गाड़ियों और बसों की आवाजाही पर गाइडलाइंस जारी – Clarification regarding Movement of Persons and Vehicles in Orange Zones during Two Weeks Lockdown with effect from May 4 2020 | business – News in Hindi

ऑरेंज जोन में हैं तो जान लें ये बात, गाड़ियों और बसों की आवाजाही पर गाइडलाइंस जारी

ऑरेंज जोन में आवाजाही पर सरकार ने स्पष्टीकारण जारी किया है.

लॉकडाउन के तीसरे चरण के ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने ऑरेंज जोन में गाड़ियों और बसों की अवाजाही को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है. शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है.

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस (Coronavirus Pandemic) के मद्देनजर लॉकडाउन के तीसरे चरण (Lockdown Part 3) का ऐलान कर दिया है. साथ ही सरकार ने संक्रमण के आधार पर विभिन्न इलाकों को तीन चरण में बांटा है ताकि धीरे-धीरे आर्थिक गति​विधियां शुरू की जा सकें. इसी संबंध में आज सरकार ने दो हफ्तो तक के लॉकडाउन के दौरान रेंज ज़ोन में व्‍यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के बारे में स्‍पष्‍टीकरण जारी किया है.

देश में कोविड-19 (COVID-19) के हालात पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन के उपायों की व्यापक समीक्षा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने शुक्रवार को लॉकडाउन की अवधि को 4 मई 2020 से लेकर दो सप्ताह तक बढ़ाने का एक आदेश जारी किया है.

ऑरेंज ज़ोन (Orange Zone) में व्‍यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के बारे में भ्रांति को दूर करने के लिए निम्‍नलिखित स्‍पष्‍टीकरण जारी किया गया है.

यह भी पढ़ें: लॉकडाउन के बीच RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, खाताधारकों के पैसे अटकेऑरेंज जोन में पूरे देश में निषिद्ध गतिविधियों के अलावा, बसों की इंटर-डिस्ट्रिक्‍ट (Inter-District) और इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट (Intra-District) आवाजाही निषिद्ध रहेगी. दो अन्य गतिविधियों की प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है.

>> टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स (Cab Aggregators) को एक चालक और केवल दो यात्रियों के साथ आवाजाही की अनुमति होगी.

>> केवल स्‍वीकृत गतिविधियों के लिए व्यक्तियों और वाहनों की अंतर-जिला आवाजाही की अनुमति दी गई है, चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा अधिकतम दो व्‍यक्तियों को मौजूद रहने की अनुमति होगी.

ऑरेंज ज़ोन में अन्य सभी गतिविधियों को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति दी गई है. हालांकि, राज्य/ संघशासित प्रदेश अपने आकलन और प्राथमिकताओं के आधार परकम संख्‍या में गतिविधियों की अनुमति देने का विकल्प चुन सकते हैं .

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First published: May 2, 2020, 5:47 PM IST



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