Lockdown: MHA की गाइडलाइन के बाद दिल्ली सरकार भी खोलेगी शराब की दुकानें, 4 एजेंसियों को मिली ये जिम्मेदारी| AAP Government launches exercise to open liquor shops in non-containment zones in Delhi nodark | delhi-ncr – News in Hindi


राष्ट्रीय राजधानी में मॉल को छोड़ कर शराब की करीब 450 दुकाने हैं.
दिल्ली सरकार (Delhi Governme) ने गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशानिर्देशों के बाद राष्ट्रीय राजधानी में शराब की दुकानों को खोलने की कवायद शुरू कर दी है. इस काम के लिए चार एजेंसियों को जिम्मा सौंपा गया है.
इन चार सरकारी एजेंसियों को मिली जिम्मेदारी
दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर को सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानें खोलने का अधिकार दिया गया है. हालांकि यह नियम मॉल में लागू नहीं है. आबकारी विभाग के अनुसार एजेंसियों से जल्द ही ब्यौरा मुहैया कराने के लिए कहा गया है. साथ ही यह वचनपत्र देने को भी कहा गया है कि शराब की जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है वे एमएचए की सभी शर्तों का पालन करेंगी.
राष्ट्रीय राजधानी में मॉल को छोड़ कर शराब की करीब 450 दुकाने हैं. जबकि गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार छह फुट की सामाजिक दूरी के नियम को सुनिश्चित करने और एक बार में दुकान के अंदर पांच से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं देने जैसे नियम सुनिश्चित करने के बाद ही शराब, पान और तंबाकू की बक्री को मंजूरी दी जाएगी.
यही नहीं, ये दुकानें शहरी इलाकों में बाजार और मॉल के अंदर नहीं होनी चाहिए. वहीं ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानों को खोलने की मंजूरी दी गई है. हालांकि बंद के दौरान शराब ,पान, गुटखा, तंबाकू को सार्वजनिक स्थानों पर खाने से रोक है.
आपको बता दें कि दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में हैं और राजधानी में 100 के करीब कंटेनमेंट जोन हैं. जबकि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को कोविड-19 (COVID-19) के 223 नए मामले सामने आए और कोरोना वायरस से ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़कर अब 3738 हो गई है.
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First published: May 2, 2020, 8:14 PM IST