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लॉकडाउन: इन राज्यों में नहीं खुलेंगे सैलून, ब्यूटी पार्लर और शराब की दुकानें ऑ Tamil Nadu decides not to allow any relaxations in containment zones across the state | nation – News in Hindi

लॉकडाउन: इन राज्यों में नहीं खुलेंगे सैलून, ब्यूटी पार्लर और शराब की दुकानें

तमिलनाडु और केरल सरकार ने हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने पर रोक लगा दी है.

राज्य सरकार की ओर से आदेश दिया गया है कि लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान नॉन कंटेनमेंट जोन (Non Containment Zone) में हेयर सैलून (Hair Salon) और ब्यूटी पार्लर (Beauty Parlour) को छोड़कर हार्डवेयर, सैनिटरी वेयर, बिजली, मोबाइल फोन, लैपटॉप, चश्मा रिपेयर और बिक्री की दुकानें सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए खोली जाएंगी.

चेन्नई. तमिलनाडु सरकार (Tamilnadu Government) ने देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मद्देनजर जारी लॉकडाउन (Lockdown) पूरे राज्य के कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की ढील न देने के आदेश दिए हैं. वहीं चेन्नई (Chennai) के नॉन कंटेनमेंट जोन में 25 प्रतिशत वर्कफोर्स के साथ विशेष आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है. जबकि आईटी और आईईटी 10 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करते रहेंगे. कंपनियों को अपने स्टाफ के लिए वाहन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.

राज्य में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह छह बजे से शाम 5 बजे तक खोली जाएंगी.

हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर रहेंगे बंद
राज्य की ओर से आदेश दिया गया है कि नॉन कंटेनमेंट जोन में हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर को छोड़कर हार्डवेयर, सैनिटरी वेयर, बिजली, मोबाइल फोन, लैपटॉप, चश्मा रिपेयर और बिक्री की दुकानें सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए खोली जाएंगी. राज्य में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक के लिए रेस्तरां खोले जाएंगे जहां सिर्फ टेकअवे की सुविधा उपलब्ध होगी.आवश्यक सुविधाएं के लिए ई-कॉमर्स सर्विस पहले दिए गए समय के लिए ही लागू होगी. राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, एसी मेकेनिक, बढ़ई, होम केयर प्रोवाइडर्स कॉरपोरेशन की अनुमति से अपनी सेवाएं दे सकेंगे.

केरल में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें
वहीं केरल सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य में शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि राज्य में किसी भी तरह के सार्वजनिक वाहन की अनुमति नहीं जाएगी. सीएम विजयन ने कहा कि प्राइवेट वाहनों में ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो लोगों को बैठने की अनुमति है.

विजयन ने कहा कि नॉन कंटेनमेंट जोन में दोपहिया वाहन को इजाजत है लेकिन इस वह अपने साथ कोई सवारी नहीं बैठा सकेंगे.

घर पर बाल काट सकेंगे नाई
विजयन ने बताया कि भीड़ के इकट्ठा होने, थियेटर्स, धार्मिक स्थानों पर पहले की तरह प्रतिबंध कायम रहेंगे. उन्होंने कहा कि मॉल्स, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लकर भी बंद रहेंगे. विजयन ने कहा कि नाई घरों में जाकर पूरे एहतियात के साथ बाल काट सकेंगे.

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First published: May 2, 2020, 6:16 PM IST



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