Lockown-3: ऑरेंज जोन में बसों को लेकर नई गाइडलाइन जारी, जानें क्या बदला, Clarification regarding Movement of Persons and Bus-Taxi in Orange Zones amid Lockown-3 | nation – News in Hindi
लॉकडाउन-3 में ऑरेंज जोन में बसें नहीं चलेंगी.
सरकार ने लॉकडाउन-3 (Lockown-3) में ऑरेंज जोन (Orange Zones) को लेकर संशोधित गाइडलाइंस जारी की है. इसके मुताबिक ऑरेंज जोन में अंतरजिला और जिले के भीतर भी बसों की आवाजाही पर रोक बनी रहेगी.
सरकार ने शुक्रवार को लॉकडाउन-3 में ऑरेंज जोन को लेकर संशोधित गाइडलाइंस जारी की. इसके मुताबिक ऑरेंज जोन में अंतरजिला और जिले के भीतर भी बसों की आवाजाही पर रोक बनी रहेगी. पहले जारी गाइडलाइन में कहा गया था कि 50% सवारी के साथ बसें चलाने की छूट दी गई है.
इसके अलावा दो और बातों को स्पष्ट किया गया है. पहली यह कि टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ सफर करने की इजाजत होगी. दूसरी, जिले से बाहर व्यक्तियों या वाहन के जाने की इजाजत सिर्फ उन कामों के लिए होगी, जिनकी परमिट जारी की गई है. साथ ही, फोरव्हीलर में सिर्फ दो व्यक्तियों के बैठने की इजातत होगी.
भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) से अब तक 37 हजार से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं. इनमें से 1218 लोगों की मौत हो चुकी है. कोरोना का सबसे अधिक असर महाराष्ट्र और गुजरात में है.यह भी पढ़ें:
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First published: May 2, 2020, 4:47 PM IST