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इस बैंक के ग्राहक 31 अक्टूबर तक नहीं निकाल सकेंगे खाते से पैसा, RBI ने 6 महीने के लिए बढ़ाया प्रतिबंध- RBI extends curbs on Mumbai-based The Needs of Life Co-op Bank for 6 months | business – News in Hindi

इस बैंक के ग्राहक 31 अक्टूबर तक नहीं निकाल सकेंगे खाते से पैसा, RBI ने 6 महीने के लिए बढ़ाया प्रतिबंध

रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित सहकारी बैंक पर लागू प्रतिबंध 6 माह बढ़ाए

RBI ने बुधवार को सहकारी बैंक ‘दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड’ पर लागू प्रतिबंधों को और छह माह के लिये बढ़ा दिया. बैंक पर ये प्रतिबंध अब 31 अक्टूबर तक लागू रहेंगे.

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को सहकारी बैंक ‘दि नीड्स ऑफ लाइफ को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड’ पर लागू प्रतिबंधों को और छह माह के लिये बढ़ा दिया. बैंक पर ये प्रतिबंध अब 31 अक्टूबर तक लागू रहेंगे. रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर 2018 में इस बैंक पर छह माह के लिये प्रतिबंध लागू किये थे. बैंक पर कोई नया लोन देने और पुराने लोन का नवीनीकरण करने से रोक लगा दी गई. इसके बाद इन प्रतिबंधों को दो बार बढ़ाया जा चुका है. बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने के साथ प्रतिबंधों के तहत ही बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति दी गई है. रिजर्व बैंक ने बैंक से धन निकासी पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है. ये प्रतिबंध बुधवार को समाप्त हो रहे थे.

केन्द्रीय बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि उसके द्वारा 26 अक्टूबर 2018 को जारी किये गये निर्देश बैंक पर और छह माह (30 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 2020) तक लागू रहेंगे. एक अन्य वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने कहा है कि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मार्गांव, गोवा पर लागू प्रतिबंधों को भी 3 माह बढ़ाकर 2 अगस्त तक कर दिया गया है. बैंक पर लागू प्रतिबंध 2 मई 2020 को समाप्त हो रहे थे.

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First published: April 30, 2020, 9:46 AM IST



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