किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट डबल और ब्याज 1 फीसदी करने मांग, 7 करोड़ लोगों को मिलेगी राहत, farmers Demand for raising Kisan Credit Card loan limit rupees 3 to Rs 6 lakhs and interest 1 percent-PM-kisan samman nidhi scheme-dlop | business – News in Hindi


केसीसी में ब्याज एक फीसदी करने की मांग उठने लगी है
पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को अब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना होगा आसान, ये है वजह, आवेदन के दो सप्ताह में बन जाएगा केसीसी, बैंकों को निर्देश
कृषि मामलों के जानकार सिंह ने यह भी मांग की है कि किसानों के सभी कर्ज़ों, किश्तों की अदायगी एक साल के लिए सस्पेंड की जाए. सरकार ने केसीसी पर बैंकों से लिए गए सभी अल्पकालिक फसली कर्जों (Agri loan) के भुगतान की तारीख सिर्फ दो माह तक बढ़ाई है. इसे 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई किया गया है. मतलब ये है कि अब किसान 31 मई तक अपने फसल ऋण को बिना किसी बढ़े ब्याज के केवल 4 प्रतिशत प्रति वर्ष के पुराने रेट पर ही भुगतान कर सकते हैं. किसान शक्ति संघ इसे साल भर सस्पेंड करने की मांग कर रहा है.

देश के करीब सात करोड़ किसानों के पास केसीसी है
केंद्र सरकार किसानों को पहले से ही दे रही बड़ी छूटखेती-किसानी के लिए केसीसी पर लिए गए तीन लाख रुपये तक के लोन की ब्याजदर वैसे तो 9 फीसदी है. लेकिन सरकार इसमें 2 परसेंट की सब्सिडी देती है. इस तरह यह 7 फीसदी पड़ता है. लेकिन समय पर लौटा देने पर 3 फीसदी और छूट मिल जाती है. इस तरह इसकी दर ईमानदार किसानों के लिए मात्र 4 फीसदी रह जाती है. अब इसे एक फीसदी करने की मांग की जा रही है. इस स्कीम का फायदा यह है कि इससे किसानों की साहूकारों पर निर्भरता खत्म हो जाती है. उन्हें खेती के लिए सबसे सस्ता लोन मिलता है.
इसलिए पीएम किसान योजना से जुड़ी केसीसी स्कीम
किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम (PM-kisan samman nidhi scheme) से जोड़ दिया गया है. चूंकि जिन्हें भी पीएम-किसान स्कीम के तहत 6000 रुपये सालाना मिले हैं उन सभी की रेवेन्यू, आधार और बैंक खाते की डिटेल सरकार के पास है. ऐसे में दोनों स्कीमों को लिंक कर दिया गया है.

किसान क्रेडिट कार्ड को पीएम किसान स्कीम से जोड़ दिया गया है
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि किसान सम्मान निधि के लाभार्थी अपने खाते से संबंधित बैंक में जाकर KCC के लिए आवेदन जमा करवाएं, बैंकों के मुख्य प्रबंध निदेशकों को वित्त विभाग द्वारा इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं. आवेदन के बाद 14 दिन के भीतर आवेदकों को इसका लाभ मिल जाएगा.
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First published: April 29, 2020, 8:36 AM IST