लॉकडाउन में आपके ड्राइविंग लाइसेंस और कार के डॉक्युमेंट को लेकर मिल रही ये छूट!-Coronavirus Lockdown Driving license latest news Expired driving licenses to remain valid till 30 June | auto – News in Hindi
ड्राइविंग लाइसेंस
देशभर में जारी लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) के बीच सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) और व्हीकल फिटनेस (Vehicle Fitness) सर्टिफिकेट के लिए वैधता को बढ़ा दिया है.
सरकार के फैसले से मिली इन लोगों को राहत- इन डॉक्युमेंट में सभी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट शामिल हैं.
>> सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वैधता में यह विस्तार उन दस्तावेजों के लिए लागू होगा, जिनकी अंतिम तिथि यानी एक्सपायरी डेट 1 फरवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच है.
>> इसके अलावा यह भी घोषणा की गई है कि ‘वाहन’ प्लेटफॉर्म द्वारा ऑनलाइन दी जाने वाली ‘नॉन यूज क्लॉज फैसिलिटी’ को अब टैक्स देनदारी के सस्पेंशन के लिए एक्सेस किया जा सकता है.>> इससे टैक्सी, बस आदि जैसे कमर्शियल व्हीकल्स को राहत मिलेगी, जो अभी कोरोना लॉकडाउन में परिचालन नहीं कर रहे हैं.
>> इसके अलावा भारत में BS-IV व्हीकल्स की बिक्री की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया गया है. अब इन व्हीकल्स को लॉकडाउन हटने के बाद अगले 10 दिनों तक और बेचा जा सकेगा.
>> BS-IV व्हीकल्स की बिक्री 31 मार्च 2020 तक होनी थी. 1 अप्रैल 2020 से देश में BS-VI एमिशन नॉर्म्स लागू हो रहे हैं. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने BS-IV व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 30 अप्रैल 2020 कर दी है.
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First published: April 29, 2020, 7:37 AM IST