कोरोना के कारण अब इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की नहीं कटेगी सैलरी, हाईकोर्ट ने लगाई रोक | kerala high court stay order of government to cut off salary of their employees amid covid 19 coronavirus | nation – News in Hindi


केरल में सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं कटेगा.
केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) के न्यायमूर्ति बी कुरियन थॉमस ने सरकार के फैसले को चुनौती देनी वाली विभिन्न याचिकाओं पर विचार करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया.
सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि अगले पांच महीनों तक हर महीने राज्य सरकार के कर्मचारियों का छह दिनों का वेतन काटा जाएगा. आदेश में कहा गया था कि यह राज्य के स्वामित्व वाले सभी उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अर्ध-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि के कर्मचारियों पर लागू होगा.
आदेश में यह भी कहा गया था कि मंत्रियों, विधायकों, विभिन्न बोर्डों, स्थानीय निकायों, आयोगों के सदस्यों को एक वर्ष तक 30 प्रतिशत कम वेतन मिलेंगे. वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 संक्रमण फैलने से रोकने के लिये लागू लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर केन्द्र से जवाब मांगा है.
न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई के दौरान केन्द्र को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देने संबंधी गृह मंत्रालय की अधिसूचना को नागरीका एक्सपोर्ट्स और फिक्स पैक्स प्रा लि सहित तीन निजी कंपनियों ने चुनौती दी है.यह भी पढ़ें: मुस्लिम विक्रेताओं से सब्जी न खरीदने का बयान देकर फंसे विधायक, मिला नोटिस
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First published: April 28, 2020, 8:02 PM IST