मास्क नहीं लगाने पर होगा अर्थदण्ड निर्देशों का पालन नहीं करने वाले होंगे अर्थदण्ड के भागीदार

सबका संदेश न्यूज़ छत्तीसगढ़
कांकेर नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने हेतु समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान ने एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897 के सेक्शन 02 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है कि नियमों का पालन नहीं करने पर स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय स्वशासी निकायों द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या अन्य तरीकों से चेहरा नहीं ढका पाये जाने पर 100 रूपये अर्थदण्ड के भागीदार होंगे। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी 100 रूपये अर्थदण्ड होगा और सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक विचरण अथवा सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन करने पाये जाने पर प्रति व्यक्ति 200 रूपये तथा दो पहिया वाहनो में ड्राईवर के पिछली सीट पर एक अतिरिक्त सवारी होने पर 200 रूपये का अर्थदण्ड लिया जाएगा।
छूट प्राप्त दुकानों, संस्थाओं के द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने पर एवं उनके द्वारा अनावश्यक विचरण अथवा सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन करते पाये जाने पर प्रथम बार अधिकतम 500 रूपये अर्थदण्ड वसूला जाएगा और इसके बाद भी पुनरावृत्ति होने पर दुकान संचालन की छूट समाप्त कर दी जाएगी। उपरोक्त अर्थदण्ड के अतिरिक्त विभिन्न प्रभावी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
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