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सीमेंट, सरिया सरिया सहित और कई दुकानों को भी खोलने की मिली अनुमति

भिलाई। लॉकडाउन की इस घड़ी में जिला प्रशासन ने लोगों को और थोड़ी राहत दी है। ताजा जारी निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान वाटर केन की दुकानें, नगरीय सीमा के बाहर गोदाम, वेयर हाउस सहित टायर पंचर की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा भवन निर्माण सामग्री यानी सीमेंट, सरिया आदि की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। दुकानें के खुलने का समय पूर्ववत सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। आज जारी निर्देशों के अनुसार ऑटोमोबाइल शॉप, टायर व पाट्र्स की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। प्लंबिंग और प्लंबिंग पाट्र्स की दुकानें भी खुलेंगी। बीमा सेवाएं, बीमा कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, सहकारी ऋण सोसायटी, इलेक्ट्रिकल आइटम की दुकानें भी खुली रहेंगी।

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