सरकार ने इन राज्यों के किसानों को दी राहत, PM किसान स्कीम का मिलेगा पैसा- CABINET APPROVES EXTENSION OF RELAXATION OF MANDATORY REQUIREMENT OF AADHAAR SEEDING OF PM-Kisan Scheme | business – News in Hindi
आधार नंबर जोड़ने से असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, लद्दाख को और एक साल की छूट
कैबिनेट ने PM-Kisan Scheme के तहत 1 अप्रैल, 2020 से असम एवं मेघालय राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के संबंध में डेटा की आधार सीडिंग की अनिवार्य आवश्यकता में ढील के विस्तार को मंजूरी दी.
1 दिसंबर, 2019 से असम एवं मेघालय राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर और लद्वाख केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों को छोड़कर, जिन्हें बेहद मामूली आधार पैठ के कारण इस आवश्यकता से 31 मार्च, 2020 तक रियायत दी गई है, लाभ की राशि केवल पीएम-किसान पोर्टल पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपलोड किए गए लाभार्थियों के आधार सीडेड डेटा के जरिये ही जारी की जाती है. ये भी पढ़ें: कोरोनाकाल के दौरान अगर आपने की पैसे से जुड़ी ये 4 गलतियां, तो आपको लग सकता है लाखों-करोड़ों का चूना
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की अध्यक्षता में #Cabinet ने #PMKisan योजना के तहत असम, मेघालय तथा जम्मू एवं कश्मीर और लद्वाख के लाभार्थियों को लाभ जारी किए जाने के लिए डेटा की आधार सीडिंग की अनिवार्य आवश्यकता में 31.04.2021 तक ढील के विस्तार को दी मंजूरी।#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/AHNCu34jl7
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) April 22, 2020
ऐसा आकलन किया गया है कि असम एवं मेघालय राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर और लद्वाख केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के डेटा की आधार सीडिंग के कार्य को पूरा करने में अभी बहुत अधिक समय लगेगा और अगर डेटा की आधार सीडिंग की अनिवार्य आवश्यकता में ढील को और विस्तार न दिया गया तो इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थी 1 अप्रैल, 2020 के बाद से इस स्कीम का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे.
इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थी किसानों की कुल संख्या, जिन्हें 8.4.2020 तक कम से कम एक किस्त का भुगतान किया गया है, असम में 27,09,586 लाभार्थी हैं, मेघालय में 98,915 लाभार्थी हैं और लद्वाख सहित जम्मू एवं कश्मीर में 10,01,668 लाभार्थी हैं.
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First published: April 23, 2020, 8:28 AM IST