लॉकडाउन का उल्लंघन पर भिलाई और दुर्ग में बड़ी कार्रवाई, 1241 लोगों से वसूले 2 लाख 75 हजार रुपए जुर्माना
लॉकडाउन का उल्लंघन पर भिलाई और दुर्ग में बड़ी कार्रवाई,
1241 लोगों से वसूले 2 लाख 75 हजार रुपए जुर्माना
सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-
भिलाई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए देशभर में 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो बेवजह सड़कों पर घूमते लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ बुधवार को प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई। नगरीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा नहीं ढंकने, यातायात उल्लंघन के प्रकरणों में व्यापक कार्रवाई की गई। दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित एक से अधिक व्यक्ति के अकारण घरों से बाहर घूमते पाये जाने पर कार्रवाई की गई। यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत 667 नागरिकों पर आज शाम 6 बजे तक 1 लाख 48 हजार 900 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। इसमें ट्रैफिक पुलिस द्वारा 337 मामलों में 82 हजार छह सौ रुपए, भिलाई नगर में 48 मामलों में 9 हजार छह सौ रुपए, छावनी में 150 मामलों में 30 हजार रुपए, दुर्ग में 106 मामलों में 21 हजार 2 सौ रुपए तथा पाटन में 26 मामलों में 5500 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। कलेक्टर अंकित आनंद ने नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क अथवा डबल लेयर कपड़े जैसे रूमाल, गमछा आदि से सर्वथा ढंककर रखें ताकि कोरोना के संक्रमण से बचाव किया जा सके।
बिना मास्क निकले और भरा जुर्माना –
बिना मास्क व बिना चेहरा ढके निकलने वाले 552 लोगों से एक लाख 19 हजार पांच सौ पचास रुपए का जुर्माना लिया गया। इसमें दुर्ग में 148 लोगों को 33 हजार 800 रुपए, भिलाई में 280 नागरिकों पर 67 हजार 700 रुपए, रिसाली में 40 नागरिकों पर 8500 रुपए तथा भिलाई चरौदा में 84 नागरिकों पर 9 हजार पांच सौ पचास रुपए का अर्थदंड रोपित किया गया। जिन दुकानदारों ने मास्क नहीं लगाया था ऐसे 3 दुकानदारों पर 1500 रुपए अर्थदंड रोपित किया गया। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले 19 लोगों पर साढ़े पांच हजार का जुर्माना- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर रिसाली में 17 नागरिकों पर 4500 रुपए तथा भिलाई चरौदा में दो नागरिकों पर 1000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया।
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