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तेलंगाना: 14 मंजिला इमारत को 20 दिन में कोविड-19 अस्पताल में बदला | telangana converted 14 storey building into COVID 19 hospital in 20 days | nation – News in Hindi

तेलंगाना: 14 मंजिला इमारत को 20 दिन में कोविड-19 अस्पताल में बदला

तेलंगाना में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं.

तेलंगाना (Telangana) में सोमवार तक के आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 (COVID-19) के 663 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा था जबकि 23 लोगों की इससे मौत हो चुकी है.

हैदराबाद. तेलंगाना सरकार (Telangana Government) को यहां गाचीबावली खेल परिसर में 14 मंजिला एक टावर को 1500 बिस्तरों वाले अस्पताल में बदलने में महज 20 दिन का वक्त लगा. तेलंगाना सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2002 में खेल परिसर के हिस्से के तौर पर बनाए गए इस टावर को पूर्ण रूप से कोविड-19 (COVID-19) अस्पताल में बदलने में 1000 लोगों ने काम किया. इसमें 50 आईसीयू (ICU) बेड भी हैं. उन्होंने कहा कि यह अस्पताल मरीजों के लिए पूरी तरह तैयार है.

अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ने साबित कर दिया है कि न सिर्फ चीन, जिसने वुहान में 10 दिन के अंदर 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार कर दिया था, बल्कि तेलंगाना भी त्वरित निर्णय करने और उन पर अमल करने में सबको चौंका सकता है. तेलंगाना राज्य चिकित्सा सेवाएं आधारभूत ढांचा विकास निगम (टीएसएमएसआईडीसी) ने बीड़ा उठाया और तीन हफ्ते से भी कम समय में इसे अंजाम दे दिया.

तेलंगाना में सोमवार तक के आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के 663 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा था जबकि 23 लोगों की इससे मौत हो चुकी है.

तेलंगाना सरकार ने निजी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान फीस नहीं बढ़ाने को कहातेलंगाना सरकार ने राज्य बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य अंतरराष्ट्रीय बोर्ड से संबद्ध राज्य के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को मंगलवार को आदेश दिया कि वे शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के दौरान फीस में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं करें और अगले आदेश तक मासिक आधार पर केवल ट्यूशन फीस लें.

एक सरकारी आदेश में कहा गया कि राज्य मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के कारण हुई कठिनाई को ध्यान में रखते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि स्कूल शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान फीस में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं करें.

इन नियम के तहत जारी किया गया आदेश
यह आदेश तेलंगाना शिक्षण संस्थान (निजी प्रबंधन के तहत स्कूलों की स्थापना, मान्यता, प्रशासन और नियंत्रण) नियम, 1993 के नियम 21 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है.

सरकारी आदेश में कहा गया, ‘सरकार राज्य बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य अंतरराष्ट्रीय बोर्ड से संबद्ध राज्य के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को निर्देश देती है कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान फीस में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं करें और अगले आदेश तक मासिक आधार पर केवल शिक्षण शुल्क वसूल करें.’

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First published: April 22, 2020, 12:08 AM IST



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