छत्तीसगढ़

इन नियमों को नहीं माना तो देना होगा अर्थदंड

इन नियमों को नहीं माना तो देना होगा अर्थदंड  

 

सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-

दुर्ग। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने हेतु समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश जारी कि गए हैं। इन नियमों का पालन नहीं करने पर निम्नानुसार अर्थदण्ड स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित किया जा सकेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या अन्य तरीकों से चेहरा नहीं ढका पाए जाने पर अर्थदण्ड अधिकतम 200रु, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर अर्थदण्ड अधिकतम 200रु, सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक विचरण अथवा सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन पाए जाने पर अर्थदण्ड अधिकतम 200रु, दो चक्का वाहनों पर दो सवारी के अतिरिक्त सवारी पाये जाने पर अर्थदण्ड अधिकतम 200रु, चार चक्का वाहनों में ड्राईवर के पिछली सीट पर एक अतिरिक्त सवारी हो सकती है, इसके अतिरिक्त सवारी होने पर अथवा सामने की सीट पर सवारी होने पर अर्थदण्ड अधिकतम 200रु, छूट प्राप्त दुकानों के विक्रेताओं के द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने पर प्रथम बार अर्थदण्ड 500रु, दूसरी बार मास्क का उपयोग नहीं करने पर अर्थदण्ड अधिकतम 1,000रु, इसके बाद भी पुनरावृत्ति होने पर दुकान संचालन की छूट समाप्त कर दी जाएगी। उपरोक्त अर्थदण्ड के अतिरिक्त विभिन्न प्रभावी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

 

 

 

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