ग्राम जिंदा के सरंपच का पति को गोलीकांड का खुलासा
थाना पिपरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.)
अपराध क्रमांक:- 78/20 धारा 307,294,34 भादवि, 25, 27 आर्म्स एक्ट
ऽ ग्राम जिंदा के सरंपच का पति को गोलीकांड का खुलासा
ऽ पुलिस के द्वारा लगातार पुछताछ से हुआ खुलासा
ऽ बड़े भाई ने दिया हत्या के लिए सुपारी, संपत्ति बंटवारा बना घटना का कारण
ऽ उतरप्रदेश के दो शुटर सहित तीन आरोपियों ने दिया घटना को अंजाम
ऽ उतरप्रदेश के दोनो शुटर पूर्व में भी लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट की कई घटनाओं के आरोपी।
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गिरफ्तार आरोपी:-
01. मुन्ने खान उर्फ साहिल खान पिता मुंषी रजा खान उम्र 36 वर्ष निवासी पट्टी थाना पट्टी जिला प्रतापगढ़ उत्तप्रदेष हाल मुकाम माँ कर्मा वार्ड रामनगर कवर्धा
02. कृष्ण कुमार उर्फ रिंकु पिता अषोक तिवारी उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम बरूही कुटिया थाना देहात कोतवाली पोस्ट झेबरा जिला सुल्तानपुर उत्तरप्रदेष
03. आशुतोष उर्फ बबलू तिवारी पिता रामबहल तिवारी उम्र 35 वर्ष निवासी अभियाकला थाना देहात कोतवाली जिला सुल्तानपुर उत्तप्रदेष
जप्ती:-
01. 01 नग मोटर सायकल अपाचे काला रंग का क्रमांक सीजी जेजी 5813
02. 02 नग देशी कट्टा एवं 04 नग जिंदा कारतूस
03. एडवांस 50,000 रूपये से खर्च से बचत 1,000 रूपये नगदी
दिनांक-17.03.2020 को थाना पिपरिया, जिला कबीरधाम क्षेत्रांतर्गत ग्राम जिंदा के सरपंच के पति बिसेन कौशिक को किसी अज्ञात मोटर सायकल सवार तीन व्यक्तियों द्वारा हत्या करने की नियत से गोली मारकर घायल कर देने की सूचना थाना में प्राप्त होने पर सूचना तस्दीकी हेतु तत्काल मौका में निरीक्षक मुकेश सोम, थाना प्रभारी पिपरिया हमराह स्टाफ पहूंचे तथा घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल अज्ञात आरोपियों की पतासाजी एवं धरपकड़ हेतु नाकाबंदी पांईट लगाने तथा घटनास्थल का बारिकी से निरीक्षण करने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक कबीरधाम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम एवं उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) मौका मे जाकर घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर विवेचना के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल में एक नग कारतूस एवं रोड में कई जगह खून के छीटे पाये गये, जिसे जप्त किया गया है।
घटनास्थल में उपस्थित ग्रामवासियों से पुछताछ के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि दिनाक 17.03.2020 को ग्राम जिंदा में माँ शीतला मंदिर में ज्योति कलश जलाने पुराना हिसाब-किताब करने ग्रामवासियों की बैठक आयोजित किया गया था। उक्त बैठक में सरपंच के पति बिसेन कौशिक भी उपस्थित था। बैठक पश्चात् शाम करीब 06:00 बजे आहत बिसेन कौशिक कुटकीपारा रोड होते हुये कवर्धा जा रहा था, कि कुछ समय पश्चात् गांव के जगदीश कौशिक के मोबाईल में बिसेन का फोन आया और बताया कि मेरे को गोली मार दिये हैं, कि उक्त सूचना प्राप्त होने पर ग्रामवासी मौका में गये तथा आहत बिसेन कौशिक को ईलाज हेतु रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल ले गये। आहत द्वारा रायपुर अस्पताल जाते समय स्वंय का एक विडियो बनाकर व्हाटसएप्प के माध्यम से विडियो को वायरल कर दिया गया, जिसमें उसके द्वारा मनोज तथा धनेन्द्र चंद्रवंशी आदमी भेजकर गोली मरवाये है, बोल रहा था। जिसका न्याय मिलना चाहिये मैं चाहे मर जाऊ या जीवित रहूं, इसलिये मैं ये विडियो बना रहा हूं तथा सभी को भेज रहा हूं बोल रहा था। आहत/प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना पिपरिया में मनोज चंद्रवंशी, धनेन्द्र चंद्रवंशी, मुकेश चंद्रवंशी सभी निवासी जिंदा थाना पिपरिया के विरूद्ध अपराध क्रमांक 78/20 धारा 307,294,34 भादवि, 25,27 आर्म्स एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रार्थी के द्वारा व्हाटसएप्प में वायरल किये गये विडियो एवं कथनानुसार मनोज चंद्रवंशी, धनेन्द्र चंद्रवंशी, मुकेश चंद्रवंशी सभी निवासी जिंदा थाना पिपरिया को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया है।
विवेचना के दौरान अज्ञात शुटरों की पतासाजी हेतु श्रीमान् विवेकानंद सिन्हा पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज, दुर्ग से मार्गदर्शन प्राप्त कर डॉ. लाल उमेद सिंह, तत्कालिक पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा श्री अनिल कुमार सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के नेतृत्व में निरीक्षक मुकेश सोम थाना प्रभारी पिपरिया, तकनीकी टीम एवं अन्य स्टाफ की विशेष टीम गठित किया गया। इसी दौरान तत्कालिक पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण होने से नव पदस्थ श्री के.एल. ध्रुव पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त किया गया तथा मामले के अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करने निर्देशित किया गया तथा समय-समय पर पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज, दुर्ग द्वारा मामले की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किया गया है।
गठित टीम द्वारा घटना के संबंध मे जानकारी प्राप्त करने तथा हमलावर आरोपियों के पतासाजी हेतु मुखबीर लगाया गया तथा लगातार ग्राम जिंदा तथा आसपास के क्षेत्र में पुछताछ किया गया। पुछताछ एवं गोपनीय सूत्रो से जानकारी प्राप्त हुई कि आहत के बड़े भाई टेकराम उर्फ राजू कौशिक तथा आहत बिसेन कौशिक के मध्य जमीन बंटवारे को लेकर करीबन् 01 वर्ष पूर्व वाद-विवाद हुआ था। तकनीकी विश्लेषण तथा गोपनीय सूत्रो से प्राप्त जानकारी के आधार पर आहत के बड़े भाई टेकराम उर्फ राजू कौशिक के ऊपर संदेह हुआ। लगातार विवेचना के दौरान टेकराम उर्फ राजू कौशिक द्वारा कवर्धा निवासी मुन्ने उर्फ साहिल खान जो फल व्यवसायी है, (मूल निवासी प्रतापगढ़, उत्तरप्रदेश) उससे बार-बार मिलने की जानकारी प्राप्त होने पर टीम द्वारा मुन्ने खान से बारिकी से पुछताछ किया गया। जो मुन्ने खान ने बताया कि टेकराम उर्फ राजू कौशिक ने ही अपने भाई बिसेन कौशिक को जान से मारने की योजना बनाया था। टेकराम उर्फ राजू कौशिक ने मुन्ने खान से अपने भाई बिसेन कौशिक को मरवाने का 05.00 लाख रूपये में सौदा किया। उसी समय एडवांस के तौर पर टेकराम उर्फ राजू कौशिक ने मुन्ने को 50,000 रूपये दिया। मुन्ने खान उर्फ साहिल ने उत्तरप्रदेश के शुटर कृष्ण कुमार तिवारी उर्फ रिंकू एवं आशुतोष उर्फ बबलू तिवारी से संपर्क कर अपने मुल गांव के पूर्व से परिचित होने के कारण कृष्ण कुमार एवं आशुतोष तिवारी के साथ आहत बिसेन कौशिक के हत्या की योजना बनाया। मुन्ने खान ने कृष्ण कुमार व आशुतोष उत्तरप्रदेश से कवर्धा बुलाया और रामनगर कवर्धा में किराये का मकान उपलब्ध कराया। करीबन् डेढ़ माह तक तीनो आरोपियो ने बिसेन कौशिक को मारने के लिए कई बार रेकी किया था।
घटना दिनाक 17.03.2020 के शाम करीबन् 06:०0 बजे मुन्ने खान ने कृष्ण कुमार तिवारी उर्फ रिंकु एवं आशुतोष उर्फ बबलू तिवारी को अपने मोटर सायकल अपाचे काला कलर क्रमांक सीजी 09 जे जी 5813 में बैठाकर कवर्धा- जुनवानी- भेदली- कुटकीपारा होते जिंदा के पहले सुने स्थान रोड पर बिसेन कौशिक को आते देख रूकवाये। सबसे पहले कृष्ण कुमार ने अपने पास रखे देशी कट्टा से बिसेन को 01 गोली मारा और दूसरी बार आशुतोष उर्फ बबलू तिवारी ने अपने पास रखे देशी कट्टा से 01 गोली मारा । बिसेन कौशिक के सीने में गोली मारने के बाद उसे मरा हुआ समझकर मुन्ने खान अपने दोनो साथियों कृष्ण कुमार उर्फ रिंकु तथा आशुतोष उर्फ बबलू तिवारी को लेकर अपने मोटर सायकल से उसी रास्ते से कवर्धा से होते हुये सरहदी राज्य मध्यप्रदेश की ओर भाग गये। मुन्ने खान ने मध्यप्रदेश के जिला बालाघाट के ग्राम गुडरू (हिरमनटोला) के अजय बसने के घर में दोनो आरोपियो को छोड़ दिया जहां दोनो आरोपी कृष्ण कुमार तिवारी उर्फ रिंकु एवं आशुतोष उर्फ बबलू तिवारी पुलिस से बचने छिपे हुये थे। दिनाक 19.03.2020 को मुन्ने खान अपने मोटर सायकल को वहीं छोड़कर बस में बैठकर कवर्धा आ गया तथा दूसरे दिन दिनाक 20.03.2020 को रिंकु उर्फ कृष्ण कुमार तिवारी एवं आशुतोष उर्फ बबलू तिवारी के समान को लेकर पुनः हिरमनटोला गया और दूसरे दिन कवर्धा अपने मोटर सायकल को लेकर आ गया।
विवेचक टीम के द्वारा मुन्ने खान को हिरासत में लेकर उसके बताये अनुसार अन्य दो आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु अजय बसने के घर हिरमनटोला बालाघाट मध्यप्रदेश में जाकर स्थानीय पुलिस की सहायता से अजय बसने के घर रेड कार्यवाही कर अन्य दो आरोपियों कृष्ण कुमार तिवारी उर्फ रिंकु एवं आशुतोष उर्फ बबलू तिवारी को हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया। दोनो आरोपियों से पुछताछ पर उनकी निशाननदेही पर घटना में प्रयुक्त दो नग देशी कट्टा तथा 04 नग जिंदा राउंड को दोनो आरोपियों द्वारा छिपाये गये स्थान ग्राम केसदा बंजारी मंदिर के पीछे से बरामद कर जप्त किया गया। आरोपीगण मुन्ने खान उर्फ साहिल खान पिता मुंशी रजा खान उम्र 36 वर्ष निवासी पट्टी थाना पट्टी जिला प्रतापगढ़ उत्तप्रदेश हाल मुकाम माँ कर्मा वार्ड रामनगर कवर्धा, कृष्ण कुमार उर्फ रिंकु पिता अशोक तिवारी उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम बरूही कुटिया थाना देहात कोतवाली पोस्ट झेबरा जिला सुल्तानपुर उत्तरप्रदेश, आशुतोष उर्फ बबलू तिवारी पिता रामबहल तिवारी उम्र 35 वर्ष निवासी अभियाकला थाना देहात कोतवाली जिला सुल्तानपुर उत्तप्रदेश को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेष किया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपीगण कृष्ण कुमार तिवारी उर्फ रिंकु एवं आशुतोष उर्फ बबलू तिवारी द्वारा पूर्व में भी उत्तरप्रदेश राज्य में लूट, मारपीट, गैंगस्टर, आम्र्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट की घटना को अंजाम दिया गया है। जिस पर दोनो के विरूद्ध कई अपराध दर्ज है।
इस प्रकार संपूर्ण कार्यवाही मे पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज, दुर्ग से प्राप्त निर्देशो एवं श्री के.एल. ध्रुव पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के दिशा-निर्देश तथा श्री अनिल कुमार सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम, श्री बी.आर. मण्डावी उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) के मार्गनिर्देशन में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक नेहा पवार, निरीक्षक मुकेश सोम थाना प्रभारी पिपरिया, सहायक उप निरीक्षक रघुवंश पाटिल, चंद्रकांत तिवारी, शिवसेवक वर्मा, भुवन साहू, प्रधान आरक्षक शैलेन्द्र चंद्रवंशी, कुमार चंद्रवंशी, आरक्षक आकाश राजपूत, मनीष कुमार, पुरानिक लहरे, ओमन मेरावी, मिथुन नाथ योगी, ऋषिकेश आनंद, राजेश अनंत, सुनील माहिरे द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।