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कोरोना वायरस: गृह मंत्रालय ने बताया लॉकडाउन को दौरान किन गतिविधियों पर रहेगी छूट | these activities has been exempted from lockdown measures to fight COVID19 | nation – News in Hindi

कोरोना वायरस: गृह मंत्रालय ने बताया लॉकडाउन को दौरान किन गतिविधियों पर रहेगी छूट

गृह मंत्रालय के इस आदेश के मुताबिक इस दौरान प्रीपेड मोबाइल रीचार्जिंग की सुविधा दी जा सकती है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry Home Ministry) की ओर से कहा गया है कि इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों के साथ रहने वाले तीमारदारों के अलावा उनकी देखभाल करने वालों को लॉकडाउन के दौरान सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति दी गई.

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry Home Ministry) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के मद्देनजर जारी लॉकडाउन (Lockdown) में 20 अप्रैल से दी गई छूट के दौरान की जाने वाली गतिविधियों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसमें बताया गया है कि इस दौरान कौन से काम किये जा सकते हैं और कौन से नहीं. गृह मंत्रालय के इस आदेश के मुताबिक इस दौरान प्रीपेड मोबाइल रीचार्जिंग की सुविधा दी जा सकती है. वहीं शहरी इलाकों में ब्रेड फैक्ट्रियां, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, आटा और दाल मिलों में काम किया जा सकता है.

गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों के साथ रहने वाले तीमारदारों के अलावा उनकी देखभाल करने वालों को लॉकडाउन के दौरान सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति दी गई.

गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ट्वीट कर बताया कि लॉकडाउन में मिली छूट को लेकर कई लोगों कुछ गतिविधियों को लेकर सवाल किए थे. जिसे लेकर गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला की ओर से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.

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First published: April 21, 2020, 9:06 PM IST



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