छत्तीसगढ़

प्रतिबंधात्मक आदेश धारा-144 की समय सीमा में वृृद्धि!

कांकेर सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-

प्रतिबंधात्मक आदेश धारा-144 की समय सीमा में वृृद्धि!

नोवल कोरोना वायरस संक्रामक बीमारी पर अभी तक पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है और अभी भी कई स्थानों पर संक्रमण की स्थिति संभावित है। अतः जिला उत्तर बस्तर कांकेर में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान द्वारा सम्पूर्ण कांकेर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा-144 (1) की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए 03 मई 2020 की रात्रि 12 बजे तक लागू किये जाने का आदेश पारित किया गया है, पूर्व में जारी आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चौहान द्वारा जारी अदेशानुनसार ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय निर्माण कार्य स्थल पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (1) का प्रभाव शिथिल रहेगा परन्तु निर्माण कार्य स्थल पर लॉकडाऊन की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण स्थल पर मजदूरों के मध्य भौतिक दूरी (जो कम से कम 6 फीट की होगी), हाथ धोने के लिये साबून एवं पानी तथा सेनेटाईजर की व्यवस्था करनी होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उपरोक्त व्यवस्था निर्माण एजेन्सी को करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में अर्थात् नगरीय निकायों की सीमा के बाहर स्थापित निर्माण सामाग्री की दुकानें प्रातः 8 बजे से शाम 4. बजे तक खुलें रहेंगे परन्तु उक्त दुकानों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (1) लागू होगा। दुकान संचालक द्वारा निर्माण सामाग्री की दूरभाष से आदेश लिया जायेगा एवं क्रेता द्वारा बताये स्थल पर पहुंचाने की व्यवस्था किया जायेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निर्माण सामाग्री से संबंधित दुकान तभी खुल सकेंगे जब दुकान के सीमा के अन्दर वाहन खड़े करने की पर्याप्त जगह हो अर्थात निर्माण सामग्री लोड करते हुए वाहन दुकान के सीमा के बाहर सार्वजनिक सड़क में वाहन खड़ा नहीं होगा। ईंट भट्ठे (फ्लाई एस) जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अर्थात् नगरीय निकाय के सीमा के बाहर हां, वहॉ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144(1) का प्रभाव शिथिल रहेगा, परन्तु उन्हें भी प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। ईंट (फ्लाई एस) की विक्रय का आदेश ईंट भट्ठा संचालक द्वारा दूरभाष से लिया जायेगा एवं क्रेता द्वारा बताये गये स्थल पर पहुंचाने की व्यवस्था किया जायेगा। कृषि कार्य, किसान, कृषि मजदूर एवं कृषि कार्य हेतु अन्य गतिविधियों में धारा-144 (1) का प्रभाव शिथिल रहेगा परन्तु लाकडाउन के नियमों का उन्हे भी पालन करना अनिवार्य होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है जो 03 मई 2020 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी।

 

 

 

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