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2 घंटे में मिलेगा कोरोना महामारी का बीमा क्लेम, सरकार ने जारी किया नया दिशा-निर्देश- COVID-19 IRDAI directs insurers Health insurance claim settlement in 2 hours | business – News in Hindi

2 घंटे में मिलेगा कोरोना महामारी का बीमा क्लेम, सरकार ने जारी किया नया दिशा-निर्देश

हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के निपटान में नहीं होगी देरी

COVID-19: इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने दावा आवेदन मिलने के 2 घंटे के भी उसका निपटारा करने के लिए सामान्य एवं स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को कहा है.

नई दिल्ली. कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) को देखते हुए उससे जुड़े दावा (Claim) का निपटारा करने के लिए कंपनियों को नया दिशा-निर्देश जारी किया गया है. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने दावा आवेदन मिलने के 2 घंटे के भी उसका निपटारा करने के लिए सामान्य एवं स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को कहा है. नियामक ने यह सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के निपटान में देरी से कोरोना वायरस से जुड़े मामले में इलाज में देर ना हो.

IRDAI ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है, कोविड-19 की वजह से उत्पन्न मौजूदा परिस्थितियों एवं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव को कम करने के लिए सभी बीमा कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े क्लेम का निपटान बहुत त्वरित तरीके से करना होगा.

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दावा निपटान में आएगी तेजीनियामक ने कहा, कंपनियों को क्लेम से जुड़ी हर प्रक्रिया के लिए 24 घंटे तैयार रहना होगा. कोरोना के क्लेम को सबसे पहले निपटाएं. दिशा-निर्देश में कहा गया है कि मरीज के अस्पताल पहुंचने और क्लेम के आवेदन मिलने के दो घंटे के भीतर प्रक्रिया पूरी कर दें.

कैशलेस इलाज के लिए अस्पताल या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन (TPA) में से जिससे भी जल्द निपटान संभव हो उस प्रक्रिया का चुनाव करें. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के चीफ अंडरराइडटिंग एवं क्लेम, संजय दत्ता ने कहा कि इरडा के नए दिशा-निर्देश से कोरोना का क्लेम निपटाने में तेजी आएगी.

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First published: April 20, 2020, 7:25 AM IST



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