महाराष्ट्र से कच्ची महुआ शराब का परिवहन करते हुए दो अलग अलग मामले में 32 लीटर शराब व दो वाहन के साथ पांच आरोपी गिरफ्तार, चिल्हाटी पुलिस की कार्यवाही
महाराष्ट्र से कच्ची महुआ शराब का परिवहन करते हुए दो अलग अलग मामले में 32 लीटर शराब व दो वाहन के साथ पांच आरोपी गिरफ्तार, चिल्हाटी पुलिस की कार्यवाही
देवेन्द्र गोरले सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-
राजनांदगांव-जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग एक माह से पूरे देश में लाकडॉउन् है और प्रदेश में शासन द्वारा संचालित सभी शराब दुकाने बंद है जिसके चलते पूरे प्रदेश में व राजनांदगांव जिले में भी अवैध शराब का विक्रय करने के उद्देश्य से आजकल कोचिया कच्ची महुआ शराब का
अवैध परिवहन कर दो गुने दाम में उसका अवैध विक्रय करने में लगें हुए हैं। सूत्रों की माने तो शराब कोचिया महाराष्ट्र से 200 रुपये लीटर में कच्ची महुआ शराब खरीदकर ला रहे हैं और 400 रुपये लीटर में बेच रहे हैं जिसका प्रमाण आज चिल्हाटी पुलिस की कार्यवाही से पता चलता है।
पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव जितेन्द्र शुक्ला,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानपुर जी एन बघेल,पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अम्बागढ़ चौकी घनश्याम कामड़े के मार्गदर्शन में चिल्हाटी पुलिस थाना प्रभारी नासिर बाठी के द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अंतरराज्यीय सीमा पर लगाये गए चेक पोस्ट में चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग की स्कार्पियो क्रमांक सीजी 08 ए ए 4364 में अवैध रूप से 25 लीटर कच्ची देशी महुआ शराब कीमत 10 हजार रुपये का परिवहन करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिसमें चालक भुनेश्वर उर्फ गोलू पिता इंदल साहू उम्र 30 वर्ष निवासी रुसे नवागांव तहसील खैरागढ़, खोमनलाल पिता स्व. सालिकराम यादव 30 वर्ष ठेलकाडीह खैरागढ़, वीरू पिता स्व. अशोक वर्मा 27 वर्ष टेकाहल्दी तुमड़ीबोड एवं गोवर्धन पिता चैतराम धावड़े 26 वर्ष निवासी साल्हे कोटगुल गढ़चिरौली शामिल हैं। इन चारों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 188, 269 व 270 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चारों आरोपियों को जेल भेजा गया है। चारो आरोपियों के पास से एक स्कार्पियो कीमत 8 लाख रुपये भी जप्त की गई है। इसी तरह एक अन्य मामले में मोटर साईकिल क्रमांक सीजी 08 एच 8724 में अवैध रूप से 7 लीटर देशी कच्ची महुआ शराब कीमत 1020 रुपये परिवहन करते हुए एक आरोपी मुकेश पिता बिसनलाल श्याम 30 वर्ष निवासी तोयागोंदि अम्बागढ़ चौकी को गिरफ्तार किया कर आबकारी एक्ट की धारा 34(2) एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 188, 269 व 270 के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपी के पास से एक मोटर साईकिल होंडा लिवो कीमत 30 हजार रुपये भी जप्त किया गया है।
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